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कूड़ा निस्तारण नहीं करने पर नोएडा की दो कंपनियों पर 50-50 हजार का जुर्माना

नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 63 की दो कंपनियों पर कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. प्राधिकरण ने क्लाउड एनालॉगी और प्रोह्यूस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

Noida companies fined for not disposing of garbage
कूड़ा निस्तारण नहीं करने पर जुर्माना
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Published : Jan 12, 2021, 10:38 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा: बड़े कूड़ा उत्पादकों को कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था परिसर में करनी होती है. लेकिन निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर प्राधिकरण के अधिकारियों पर कार्रवाई की है. नोएडा प्राधिकरण ने क्लाउड एनालॉगी और प्रोह्यूस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट 2016 नियमों के अंतर्गत बल्क बेस्ट जनरेटर को अपने परिसर के अंदर गीले एवं सूखे कूड़े का पृथक्करण करना तथा गीले कूड़े की प्रॉसेसिंग करना अनिवार्य है. इस संदर्भ में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. विभिन्न परिसरों में जाकर चेक भी किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें:-सर्दी का सितम: दिल्ली में 4.3 तक सिमटा तापमान, कोहरे के चलते विजिबिलिटी 100 मीटर



निरीक्षण के दौरान कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं करने पर प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए 2 कंपनियों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है. मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में सेक्टर 63 में OSD इंदु प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में गौरव बंसल (सहायक परियोजना अभियंता), जगपाल सिंह (प्रभारी सफाई निरीक्षक) ने निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान दो संस्थानों ने नियमों का पालन न करने के कारण जुर्माने की कार्रवाई की गई है.

क्लाउड एनालॉगी ने कूड़े को संस्थान के सामने रोड फेंका

क्लाउड एनालॉगी, सेक्टर 63 में संस्थान ने सूखा एवं गीला कूड़ा मिक्स पाया गया. डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण एजेन्सी ने वेस्ट को पृथक-पृथक करने के बाद ही वेस्ट को कलेक्ट किए जाने के बारे में संस्थान को अवगत करा दिया गया. बार-बार फॉलोअप के बाद भी संस्थान ने न तो वेस्ट को सैगरीगेट किया और संस्थान के सामने रोड की सेंट्रल वर्ज में फेंक दिया गया. ऐसे में कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने 50 हजार रुपये जुर्माने की कार्रवाई की है.


प्रोह्यूस टेक्नोलॉजी ने कूड़ा अपने परिसर में रखकर गंदगी फैलाई

प्रोह्यूस टेक्नोलॉजी, सेक्टर 63, ने संस्थान में सूखा एवं गीला कूड़ा मिक्स पाया गया. कूड़ा संग्रहण एजेन्सी ने वेस्ट को पृथक करने के बाद ही वेस्ट को कलेक्ट किए जाने के बारे में संस्थान को अवगत करा दिया गया. संस्थान द्वारा न तो कूडा सेग्रीगेट किया गया बल्कि काफी दिनों का कूड़ा अपने परिसर में रखकर गंदगी फैलाई हुई थी. ऐसे में कार्रवाई करते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया है.

नई दिल्ली/नोएडा: बड़े कूड़ा उत्पादकों को कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था परिसर में करनी होती है. लेकिन निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर प्राधिकरण के अधिकारियों पर कार्रवाई की है. नोएडा प्राधिकरण ने क्लाउड एनालॉगी और प्रोह्यूस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट 2016 नियमों के अंतर्गत बल्क बेस्ट जनरेटर को अपने परिसर के अंदर गीले एवं सूखे कूड़े का पृथक्करण करना तथा गीले कूड़े की प्रॉसेसिंग करना अनिवार्य है. इस संदर्भ में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. विभिन्न परिसरों में जाकर चेक भी किया जा रहा है.

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निरीक्षण के दौरान कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं करने पर प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए 2 कंपनियों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है. मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में सेक्टर 63 में OSD इंदु प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में गौरव बंसल (सहायक परियोजना अभियंता), जगपाल सिंह (प्रभारी सफाई निरीक्षक) ने निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान दो संस्थानों ने नियमों का पालन न करने के कारण जुर्माने की कार्रवाई की गई है.

क्लाउड एनालॉगी ने कूड़े को संस्थान के सामने रोड फेंका

क्लाउड एनालॉगी, सेक्टर 63 में संस्थान ने सूखा एवं गीला कूड़ा मिक्स पाया गया. डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण एजेन्सी ने वेस्ट को पृथक-पृथक करने के बाद ही वेस्ट को कलेक्ट किए जाने के बारे में संस्थान को अवगत करा दिया गया. बार-बार फॉलोअप के बाद भी संस्थान ने न तो वेस्ट को सैगरीगेट किया और संस्थान के सामने रोड की सेंट्रल वर्ज में फेंक दिया गया. ऐसे में कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने 50 हजार रुपये जुर्माने की कार्रवाई की है.


प्रोह्यूस टेक्नोलॉजी ने कूड़ा अपने परिसर में रखकर गंदगी फैलाई

प्रोह्यूस टेक्नोलॉजी, सेक्टर 63, ने संस्थान में सूखा एवं गीला कूड़ा मिक्स पाया गया. कूड़ा संग्रहण एजेन्सी ने वेस्ट को पृथक करने के बाद ही वेस्ट को कलेक्ट किए जाने के बारे में संस्थान को अवगत करा दिया गया. संस्थान द्वारा न तो कूडा सेग्रीगेट किया गया बल्कि काफी दिनों का कूड़ा अपने परिसर में रखकर गंदगी फैलाई हुई थी. ऐसे में कार्रवाई करते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया है.

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