नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में आवासीय क्षेत्रों में अब व्यवसायिक गतिविधियां रोकने के लिए नोएडा प्राधिकरण सख्त हो गई है. मकान में दुकान मेले पर प्राधिकरण नोटिस जारी कर सकता के सर्किल रेट का 1% जुर्माना लगाएगा. नोटिस तभी वापस होगा, जब आवंटी शपथ पत्र देगा कि वह आवासीय मकान में व्यावसायिक गतिविधि नहीं करेगा. इसके बाद अगर प्राधिकरण दुकान का संचालन मिलता है तो आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है.
'सर्किल रेट का 1% लगेगा जुर्माना'
नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण द्वारा अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दी जाती है. लेकिन यह देखने को मिला है कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स में कॉमर्शियल गतिविधियां की जाती हैं. ऐसे में उन्हें शिकायत पर कॉमर्शियल गतिविधियां, तो बंद कर दी जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से गतिविधियां शुरू हो जाती है. ऐसे में बोर्ड में प्रस्ताव लाया गया और उसे पास किया गया है और अब अगर कमर्शियल गतिविधियां रेजिडेंशियल आवंटन में की जाएंगी, तो सर्किल रेट का 1% जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें दंडित किया जाएगा. अगर दोबारा भी जुर्माना भरने के बाद कमर्शियल गतिविधि करते हुए आवंटी पाए जाएंगे, तो आवंटन निरस्त की कार्रवाई की जाएगी.
'प्रस्ताव में लगी मुहर'
नोएडा प्राधिकरण ने 200वीं बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगाई है. बैठक में तीनों प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक टंडन, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण, नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी सहित कई आलाधिकारी मौजूद रहे हैं.