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अवैध अतिक्रमण पर नोएडा प्राधिकरण ने चलाया बुलडोजर, मुक्त कराई 15 करोड़ की जमीन

नोएडा सेक्टर 63 के हजरतपुर वाजिदपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया. जिसके तहत नोएडा प्राधिकरण ने करीब 2100 वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया. जिसकी कीमत 15 करोड़ आंकी गई है. इस दौरान छोटे-बड़े मिलाकर करीब 10 घरों को ढहाया गया है.

Noida Authority fired bulldozer on illegal encroachment
अवैध अतिक्रमण पर नोएडा प्राधिकरण ने चलाया बुलडोजर
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Published : Oct 15, 2020, 11:33 AM IST

Updated : Oct 15, 2020, 11:41 AM IST

नोएडा। सेक्टर 63 के हजरतपुर वाजिदपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया. जिसके तहत नोएडा प्राधिकरण ने करीब 2100 वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया. जिसकी कीमत 15 करोड़ आंकी गई है. इस दौरान छोटे-बड़े मिलाकर करीब 10 घरों को ढहाया गया है.

अवैध अतिक्रमण पर नोएडा प्राधिकरण ने चलाया बुलडोजर

पहले भी दिया गया था नोटिस

नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर संतोष उपाध्याय ने बताया कि यहां रहने वाले लोगों को पहले भी नोटिस दिया गया था लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया. जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है. इस दौरान खसरा नंबर 179 से 2100 वर्ग मीटर की जमीन से कब्जा मुक्त कराया, जिसकी मौजूदा कीमत 15 करोड़ है.

अधिसूचित क्षेत्र में कब्ज़ा अवैध

नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी तरीके का निर्माण नहीं किया जा सकता. प्राधिकरण की अनुमति के बिना यह कार्य अनुमन्य होता है. ऐसे में प्राधिकरण कार्रवाई करता है. प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अनाधिकृत, अनियोजित और अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण के अधिकारी समय-समय पर कार्रवाई करते रहते हैंय

नोएडा। सेक्टर 63 के हजरतपुर वाजिदपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया. जिसके तहत नोएडा प्राधिकरण ने करीब 2100 वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया. जिसकी कीमत 15 करोड़ आंकी गई है. इस दौरान छोटे-बड़े मिलाकर करीब 10 घरों को ढहाया गया है.

अवैध अतिक्रमण पर नोएडा प्राधिकरण ने चलाया बुलडोजर

पहले भी दिया गया था नोटिस

नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर संतोष उपाध्याय ने बताया कि यहां रहने वाले लोगों को पहले भी नोटिस दिया गया था लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया. जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है. इस दौरान खसरा नंबर 179 से 2100 वर्ग मीटर की जमीन से कब्जा मुक्त कराया, जिसकी मौजूदा कीमत 15 करोड़ है.

अधिसूचित क्षेत्र में कब्ज़ा अवैध

नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी तरीके का निर्माण नहीं किया जा सकता. प्राधिकरण की अनुमति के बिना यह कार्य अनुमन्य होता है. ऐसे में प्राधिकरण कार्रवाई करता है. प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अनाधिकृत, अनियोजित और अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण के अधिकारी समय-समय पर कार्रवाई करते रहते हैंय

Last Updated : Oct 15, 2020, 11:41 AM IST
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