नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्त ने गैंगस्टर/माफियाओं एवं आपराधियों तथा उनके सहयोगियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से उप्र गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा 14 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध से अर्जित चल एंव अचल सम्पत्तियों को कुर्क किये जाने हेतु आदेशित किया है. जिसके तहत आज ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना पुलिस ने रणदीप भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई. जिसमें उसकी 15 लाख की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया.
माफिया के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई
गैंगस्टर एक्ट के माफिया के खिलाफ जारचा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आपराधिक गतिविधियों से अर्जित चल एंव अचल सम्पत्तियों को कुर्क किया गया है, जिसमें 22 दिसंबर को अभियुक्त प्रमोद उर्फ पिन्टू निवासी रिठौरी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर के नाम पंजीकृत एक कार को ग्राम रिस्तल थाना टीला मोड जिला गाजियाबाद से, मोहित निवासी रिस्तल थाना टीला मोड जिला गाजियाबाद के घर से बरामद कर थाना दादरी गौतमबुद्धनगर में धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रूपये है ।
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा विशाल पांडेय ने बताया कि कमिश्नरेट प्रणाली के अन्तर्गत गैंगस्टर अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा सम्पत्ति कुर्क की कार्यवाही की गई है, जो भविष्य में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों/माफियाओं के विरूद्ध जारी रहेगी.