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नोएडा: बिना अनुमति नए साल पर पार्टी करने पर हो सकती है जेल!

बिना अनुमति के नए साल का उत्सव मनाया तो जेल जाना होगा. गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि बिना अनुमति नए वर्ष में पार्टी और किसी भी कार्यक्रम का आयोजन अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

May be imprisoned for partying for New Year without permission in noida
नए साल की पार्टी करने पर जारी एडवाइजरी
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Published : Dec 29, 2019, 8:14 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने न्यू ईयर पार्टी पर होने वाले हुड़दंग और हंगामे को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है. आयोजकों को गाइडलाइंस जारी की गई है जिसके तहत उन्हें फायर पुलिस और आबकारी विभाग से परमिशन लेनी होगी अन्यथा नियम विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. मनोरंजन कर अधिकारी जेपीचंद ने जानकारी देते हुए बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले आयोजकों के खिलाफ 20 हज़ार का जुर्माना और 6 महीने जेल का प्रावधान है.

नए साल की पार्टी करने पर जारी एडवाइजरी

बिना परमिशन पार्टी पड़ेगी भारी
मनोरंजन कर अधिकारी जेपी चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी आयोजकों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. इसके नोडल अधिकारी नोएडा सिटी मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार मिश्रा बनाए गए हैं. जानकारी पर बताया कि 31 दिसंबर 2 बजे तक ऑनलाइन परमिशन ली जा सकती है. उन्होंने बताया कि फायर विभाग, पुलिस और आबकारी विभाग की परमिशन लेनी होगी नहीं तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

विभागों से अनुमति जरूरी
शहर के होटल, क्लब, पब और रिजॉर्ट में पार्टी करने के लिए आयोजकों को अनुमति विद्युत, फायर, पुलिस और आबकारी विभाग से परमिशन लेनी होगी.

ज़िला प्रशासन की रहेगी नज़र
नियमों की अनदेखी पर 20 हज़ार का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान है. आयोजकों से अपील करते हुए मनोरंजन कर अधिकारी ऑनलाइन अप्लाई कर अनुमति जरूर लें. शहर में जिला प्रशासन की पार्टी आयोजकों पर नजर रहेगी और बिना अनुमति पर दंडित भी किया जाएगा.

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने न्यू ईयर पार्टी पर होने वाले हुड़दंग और हंगामे को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है. आयोजकों को गाइडलाइंस जारी की गई है जिसके तहत उन्हें फायर पुलिस और आबकारी विभाग से परमिशन लेनी होगी अन्यथा नियम विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. मनोरंजन कर अधिकारी जेपीचंद ने जानकारी देते हुए बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले आयोजकों के खिलाफ 20 हज़ार का जुर्माना और 6 महीने जेल का प्रावधान है.

नए साल की पार्टी करने पर जारी एडवाइजरी

बिना परमिशन पार्टी पड़ेगी भारी
मनोरंजन कर अधिकारी जेपी चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी आयोजकों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. इसके नोडल अधिकारी नोएडा सिटी मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार मिश्रा बनाए गए हैं. जानकारी पर बताया कि 31 दिसंबर 2 बजे तक ऑनलाइन परमिशन ली जा सकती है. उन्होंने बताया कि फायर विभाग, पुलिस और आबकारी विभाग की परमिशन लेनी होगी नहीं तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

विभागों से अनुमति जरूरी
शहर के होटल, क्लब, पब और रिजॉर्ट में पार्टी करने के लिए आयोजकों को अनुमति विद्युत, फायर, पुलिस और आबकारी विभाग से परमिशन लेनी होगी.

ज़िला प्रशासन की रहेगी नज़र
नियमों की अनदेखी पर 20 हज़ार का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान है. आयोजकों से अपील करते हुए मनोरंजन कर अधिकारी ऑनलाइन अप्लाई कर अनुमति जरूर लें. शहर में जिला प्रशासन की पार्टी आयोजकों पर नजर रहेगी और बिना अनुमति पर दंडित भी किया जाएगा.

Intro:गौतम बुध नगर जिला प्रशासन ने न्यू ईयर पार्टी पर होने वाले हुड़दंग और हंगामे को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। आयोजकों को गाइडलाइंस जारी की गई है जिसके तहत उन्हें फायर पुलिस और आबकारी विभाग से परमिशन लेनी होगी अन्यथा नियम विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मनोरंजन कर अधिकारी जेपी चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले आयोजकों के खिलाफ 20 हज़ार का जुर्माना और 6 महीने जेल का प्रावधान है।


Body:"बिना परमिशन पार्टी पड़ेगी भारी"
मनोरंजन कर अधिकारी जे पी चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी आयोजकों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके नोडल अधिकारी नोएडा सिटी मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार मिश्र बनाए गए हैं। जानकारी पर बताया कि 31 दिसंबर 2 बजे तक ऑनलाइन परमिशन ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि फायर विभाग, पुलिस और आबकारी विभाग की परमिशन लेनी होगी नहीं तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

"विभागों से अनुमति जरूरी"
शहर के होटल, क्लब, पब और रिजॉर्ट में पार्टी करने के लिए आयोजकों को अनुमति लेनी होगी विद्युत, फायर और पुलिस और आबकारी विभाग से एनओसी जरूरी होगी।


Conclusion:"ज़िला प्रशासन की रहेगी नज़र"
नियमों की अनदेखी पर 20 हज़ार का दंड और 6 महीने की सजा का प्रावधान है आयोजकों से अपील करते हुए मनोरंजन कर अधिकारी ऑनलाइन अप्लाई कर अनुमति जरूर ले लें। शहर में जिला प्रशासन की पार्टी आयोजकों पर नजर रहेगी और बिना अनुमति पर दंडित भी किया जाएगा।
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