नई दिल्ली/नोएडा: गौतबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है. अपील के मुताबिक किसी भी शस्त्र लाइसेंस धारक के पास पहले से तीन शस्त्र लाइसेंस या तीन शस्त्र जारी किए गए हैं तो संबंधित लाइसेंस धारक को किसी भी एक शस्त्र को किसी भी शस्त्र लाइसेंस धारक, आर्म्स डीलर या थाना (मालखाना) में निस्तारण कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त/सरेंडर करना होगा. 30 जून के बाद जिन लाइसेंसों के यूआईएन नंबर दर्ज नहीं होंगे, वे शस्त्र लाइसेंस अवैध माने जाएंगे.
'तीसरे शस्त्र नहीं होगा मान्य'
अपर जिलाधिकारी दिवाकर सिंह ने बताया कि शासन के संशोधित आदेश के तहत कोई भी लाइसेंस धारक केवल शास्त्र के दो लाइसेंस ही रख सकता है. तीसरे लाइसेंस को निरस्त करना होगा. इसके बाद हथियार को मालखाना और आर्म्स डीलर के पास जमा करना होगा.
वहीं अब शस्त्र लाइसेंस के रिन्यूअल का वक्त 3 साल के बजाय 5 साल कर दी गई है. हरेक शस्त्र लाइसेंस धारक को रिन्यूअल के समय 5 साल का शुल्क जमा करके आवेदन करना होगा. मिली जानकारी के मुताबिक प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस का राष्ट्रीय डाटा बेस पर यूआईएन नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है.
30 जून अंतिम तारीख
गौतमबुद्ध नगर शासन के संशोधित आदेश के तहत अब कोई भी लाइसेंस धारक केवल शब्द के दो लाइसेंस रख सकता है. 30 जून के बाद जिन लाइसेंस के यूआईएन नंबर तो नहीं होंगे, वे शस्त्र लाइसेंस अवैध माने जाएंगे और उनपर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान भी है.