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नोएडा: ARTO सख्त, बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं होगा काम - हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चारपहिया वाहन नोएडा

नोएडा में दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है. एआरटीओ ने बताया कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन मालिकों का कोई काम नहीं किया जाएगा.

high security number plate mandatory in noida
बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं होगा काम
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Published : Oct 21, 2020, 4:21 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिले में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों के लिए शासन के निर्देश परेशानी बढ़ा सकते हैं. नोएडा एआरटीओ में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का काम बंद करने की बात कही गई है.

बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं होगा काम

अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है या अप्लाई नहीं किया गया है तो नए वाहन मालिकों को आरसी भी नहीं जारी की जा रही है. एआरटीओ विभाग ने पूरे तरीके से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है.

हाई सिक्योरिटी नम्बर अनिवार्य
गौतमबुद्ध नगर एआरटीओ एके पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दोपहिया और चार पहिया वाहनों में अनिवार्य कर दी गई है. नए शासनादेश के मुताबिक गौतमबुद्ध नगर में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन स्वामियों का कोई काम नहीं किया जाएगा. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनने में वक्त लगता है. ऐसे में अगर ऑनलाइन पोर्टल द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की रसीद कटवा ली जाती है तो यह मान लिया जाता है कि भविष्य में नंबर प्लेट लग जाएगी ऐसी स्थिति में वाहन स्वामियों का काम किया जा रहा है.

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिले में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों के लिए शासन के निर्देश परेशानी बढ़ा सकते हैं. नोएडा एआरटीओ में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का काम बंद करने की बात कही गई है.

बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं होगा काम

अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है या अप्लाई नहीं किया गया है तो नए वाहन मालिकों को आरसी भी नहीं जारी की जा रही है. एआरटीओ विभाग ने पूरे तरीके से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है.

हाई सिक्योरिटी नम्बर अनिवार्य
गौतमबुद्ध नगर एआरटीओ एके पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दोपहिया और चार पहिया वाहनों में अनिवार्य कर दी गई है. नए शासनादेश के मुताबिक गौतमबुद्ध नगर में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन स्वामियों का कोई काम नहीं किया जाएगा. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनने में वक्त लगता है. ऐसे में अगर ऑनलाइन पोर्टल द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की रसीद कटवा ली जाती है तो यह मान लिया जाता है कि भविष्य में नंबर प्लेट लग जाएगी ऐसी स्थिति में वाहन स्वामियों का काम किया जा रहा है.

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