नई दिल्ली/नोएडा: सूरजपुर पुलिस ने सगी चार बहनों को अगवा कर बेचने के मामले में एक दंपती को गिरफ्तार किया है. अगवा हुई बच्चियों में दो नाबालिग और दो बालिग लड़कियां थी. पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी दंपती करीब 4 वर्ष से फरार चल रहे थे, जिसके बाद गुरुवार को पुलिस ने दबिश देते हुए दोनों को उनके निवास स्थान बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है.
पड़ोसी ने किया अगवा
ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाने पर एक पीड़ित ने 2017 में अपने पड़ोसी पर उसकी चार पुत्रियों को देह व्यापार करने वाले अभियुक्तों को बेचने का मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 372, 373, 376, 120 बी आईपीसी, 5/9 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम और 12 पास्को अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. वहीं करीब 4 साल बाद पुलिस ने फरार चल रहे वांछित आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार किया. पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान पवन और गीता के रूप में हुई है.
पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं पांच आरोपी
अनैतिक देह व्यापार व दुष्कर्म के मामले में वांछित पति-पत्नी की गिरफ्तारी के संबंध में डीसीपी सेंट्रल जोन हरीश चंद्रर ने बताया कि गुरुवार को इस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. वहीं पूर्व में भी इस मामले में पांच अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है.
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क्या होता है पास्को अधिनियम..?
प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस अधिनियम 2012 के तहत नाबालिग बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान की जाती है. इस एक्ट में बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई होती है. गौरतलब है कि इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है.