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गौतम बुद्ध नगर: सिर्फ ये 87 रेस्टोरेंट परोस सकते हैं शराब, प्रशासन ने जारी की सूची

जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार के आदेशों के अनुपालन में बिना लाइसेंस के शराब परोसना गैरकानूनी है.

ये 87 रेस्टोरेंट परोस सकते हैं शराब
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Published : May 17, 2019, 10:27 PM IST

Updated : May 17, 2019, 10:47 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा : गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले में लाइसेंसधारियों की सूची सार्वजनिक कर दी है. जिले में कुल 87 बार ऐसे हैं, जिनके पास शराब परोसने का लाइसेंस है.

District Administration licensees lists public in Gautam Buddha Nagar
ये 87 रेस्टोरेंट परोस सकते हैं शराब
इस संबंध में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने जानकारी दी है कि जिले में 87 बार लाइसेंस जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं. इसी क्रम में 3 ऑकेजनल लाइसेंस भी जारी किये गये हैं.
District Administration licensees lists public in Gautam Buddha Nagar
ये 87 रेस्टोरेंट परोस सकते हैं शराब

बिना लाइसेंस के शराब परोसना गैरकानूनी
जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार के आदेशों के अनुपालन में बिना लाइसेंस के शराब परोसना गैरकानूनी है.

District Administration licensees lists public in Gautam Buddha Nagar
ये 87 रेस्टोरेंट परोस सकते हैं शराब
उन्होंने जनता का आह्वान करते हुए कहा है कि 87 बार लाइसेंस धारकों के साथ-साथ जारी किए गए ऑकेजनल लाइसेंस के अलावा यदि किसी रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पीजी, फार्म हाउस या अन्य संस्थानों में बिना लाइसेंस के शराब परोसने का कार्य किया जा रहा हो तो उसकी जानकारी कोई भी सामान्य नागरिक जिला प्रशासन, डीएम वार रूम एवं जिला आबकारी अधिकारी को उपलब्ध करा सकते हैं.
District Administration licensees lists public in Gautam Buddha Nagar
ये 87 रेस्टोरेंट परोस सकते हैं शराब

जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा और संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी.

District Administration licensees lists public in Gautam Buddha Nagar
ये 87 रेस्टोरेंट परोस सकते हैं शराब

नई दिल्ली/नोएडा : गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले में लाइसेंसधारियों की सूची सार्वजनिक कर दी है. जिले में कुल 87 बार ऐसे हैं, जिनके पास शराब परोसने का लाइसेंस है.

District Administration licensees lists public in Gautam Buddha Nagar
ये 87 रेस्टोरेंट परोस सकते हैं शराब
इस संबंध में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने जानकारी दी है कि जिले में 87 बार लाइसेंस जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं. इसी क्रम में 3 ऑकेजनल लाइसेंस भी जारी किये गये हैं.
District Administration licensees lists public in Gautam Buddha Nagar
ये 87 रेस्टोरेंट परोस सकते हैं शराब

बिना लाइसेंस के शराब परोसना गैरकानूनी
जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार के आदेशों के अनुपालन में बिना लाइसेंस के शराब परोसना गैरकानूनी है.

District Administration licensees lists public in Gautam Buddha Nagar
ये 87 रेस्टोरेंट परोस सकते हैं शराब
उन्होंने जनता का आह्वान करते हुए कहा है कि 87 बार लाइसेंस धारकों के साथ-साथ जारी किए गए ऑकेजनल लाइसेंस के अलावा यदि किसी रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पीजी, फार्म हाउस या अन्य संस्थानों में बिना लाइसेंस के शराब परोसने का कार्य किया जा रहा हो तो उसकी जानकारी कोई भी सामान्य नागरिक जिला प्रशासन, डीएम वार रूम एवं जिला आबकारी अधिकारी को उपलब्ध करा सकते हैं.
District Administration licensees lists public in Gautam Buddha Nagar
ये 87 रेस्टोरेंट परोस सकते हैं शराब

जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा और संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी.

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ये 87 रेस्टोरेंट परोस सकते हैं शराब
गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन में लाइसेंसधारी बार की सूची की सार्वजनिक.


नोएडा : गौतम बुध नगर जिला प्रशासन ने आज जिले में लाइसेंस धारी बार की सूची सार्वजनिक कर दी है.जिले में  87 बार के पास शराब परोसने का लाइसेंस है.इस सम्बंध में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने समस्त जिले वासियों का आव्हान करते हुए उन्हें जानकारी दी है कि जिले में 87 बार लाइसेंस जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं. इसी क्रम में आज 3 ऑकेजनल लाइसेंस भी जारी किये गये है.  


इस सम्बंध में जिलाधिकारी ने बताया की सरकार के आदेशों के अनुपालन में बिना लाइसेंस के शराब परोसना गैरकानूनी है. उन्होंने जनसामान्य का आह्वान किया है कि 87 बार लाइसेंस धारकों के साथ साथ आज जारी किए गए ऑकेजनल लाइसेंस के अलावा यदि किसी रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पीजी, फार्म हाउस या अन्य संस्थानों में बिना लाइसेंस के शराब परोसने का कार्य किया जा रहा हो तो उसकी जानकारी कोई भी सामान्य नागरिक जिला प्रशासन, डीएम वार रूम एवं जिला आबकारी अधिकारी को उपलब्ध करा सकते हैं. जानकारी देने वाले का नाम पूर्णतया गोपनीय रखा जाएगा और संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी. 

Last Updated : May 17, 2019, 10:47 PM IST
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