नई दिल्ली/नोएडा: कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आवश्यक सेवाओं जैसे राशन, सब्जी, दूध, दवाई से संबंधित दुकानों को पुलिस फोर्स ने चेक किया. साथ ही कोविड संबंधी गाइडलाइन्स/प्रोटोकॉल के बारे में पीए सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट भी कराया गया. वहीं लोगों को हिदायत भी दी गई कि दुकान के बाहर बनाएं गए सर्किल में खड़े होकर ही ग्रहाक सामान खरीदें. अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उस पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी और शमन शुल्क भी वसूला जाएगा.
नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई
गौतमबुद्ध नगर जनपद में कोविड-19 महामारी के पुनः संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक मोबाइल, जीप, पैदल गश्त टीम व स्वयं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइंस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, दो गज की दूरी व रात्रि कर्फ्यू /लॉकडाउन के सम्बंध में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है. साथ ही कोई भी व्यक्ति कोविड संबंधी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा.
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एडिशनल डीसीपी नोएडा का कहना
नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस पूरी तरह से गौतमबुद्ध नगर जिले में सक्रिय दिखाई दे रही है. पुलिस के जरिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी नोएडा रणविजय सिंह ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत नियम तोड़ने वाले लोगों में 479 व्यक्तियों पर चालान की कार्रवाई करते हुए ₹49,900 का जुर्माना वसूला गया.
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वहीं 1433 वाहनों का चालान करते हुए कुल ₹16,500 शमन शुल्क वसूला गया. साथ ही 4 वाहनों को सीज किया गया. 21 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 9 अभियोग पंजीकृत किये गए हैं.