नई दिल्ली/नोएडा: बुलंदशहर हिंसा के मुख्य आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. इस हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या कर दी गई थी. ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी में रहने वाले सुबोध कुमार के परिवार ने जमानत अर्जी मिलने के बाद दुख जताया है. उन्होंने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की जाए और इसे एक नजीर के तौर पर पेश किया जाए.
इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी रजनी सिंह ने मुख्य आरोपी योगेश राज की जमानत अर्जी पर कहा कि उन्हें बहुत दुख है कि आरोपी को जमानत मिल गई है. 8 महीने के अंदर ही मुख्य आरोपी बाहर आ गए. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से मिले सरकारी वकील सही ढंग से पैरवी करते तो आरोपी जमानत पर बाहर नहीं आते. इंस्पेक्टर की पत्नी ने सरकार से जमानत अर्जी रद्द करने की मांग रखी.
इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के बेटे ने जताया दुख
इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के बेटे ने कहा कि जिन्होंने दंगा भड़काया, वह इतनी जल्दी जमानत पर बाहर आ रहे हैं. ऐसे में सरकार को उनकी जमानत अर्जी खारिज करनी चाहिए क्योंकि वह बाहर आकर दोबारा भी दंगा कर सकते हैं.
ये है मामला
बता दें कि बुलंदशहर हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या हुई थी. जिसमें स्थानीय बजरंग दल के नेता योगेश राज पर आरोप है कि उन्होंने महावा गांव में मवेशी का शव मिलने के बाद भड़की हिंसा के दौरान भीड़ को इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को मारने के लिए उकसाया था.