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Noida: कूडा निस्तारण ना करने पर 4 सोसाइटियों पर 4.50 लाख का जुर्माना

नोएडा प्रधिकरण ने चार सोसाइटियों पर कूड़ा निस्तारण(garbage disposal) को लेकर 4 लाख 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया. प्रधिकरण ने पहले इसको लेकर जागरूक भी किया था, उसके बाद भी सोसाइटी में नहीं कोई काम किया गया.

4 societies fined with rupees 4.50 lakh for waste disposal by noida authority
नोएडा प्रधिकरण ने लगाया जुर्माना
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Published : Dec 26, 2019, 5:16 PM IST

Updated : Dec 26, 2019, 7:45 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा प्राधिकरण ने कूड़ा निस्तारण को लेकर चार सोसाइटियों पर 4 लाख 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाकर बड़ी कार्रवाई की. नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदु प्रकाश सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है. बता दें कि कूड़ा निस्तारण को लेकर प्रधिकरण ने पहले इन सोसाइटियों को जागरूक किया था लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा. गीले कूड़े का निस्तारण नहीं होने पर ये कार्रवाई की गई है.

कूडा निस्तारण ना करने पर लगा जुर्माना

किन-किन सोसाइटियों पर लगा जुर्माना

नोएडा की इन सोसाइटियों पर प्रधिकरण ने दिखाया आपना एक्शन मोड-

  • नोएडा के सेक्टर-75 एम्स गोल्फ एवेन्यू पर 1 लाख 25 हज़ार रुपये का जुर्माना
  • द ज्वेल ऑफ नोएडा पर 1 लाख 25 हज़ार रुपये का जुर्माना
  • मैक्स ब्लिस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर 1लाख रुपये का जुर्माना
  • अपैक्स ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर 1लाख का जुर्माना लगाया गया है.

बता दें कि चार सोसाइटियों पर 4 लाख 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

जानिए क्या है MSW रूल
MSW(municipal solid waste) रूल्स के मुताबिक बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने वेस्ट गीले कूड़े का निस्तारण स्वयं करना होता है लेकिन काफी संख्या में इन बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा गीले कूड़े का निस्तारण को लेकर सोसाइटियों ने कोई कदम नहीं उठाया था. प्राधिकरण ने पहले वर्कशॉप, नोटिस और अन्य माध्यमों से बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए इन सोसाइटियों को जागरूक भी किया लेकिन इसके बावजूद कूड़ा निस्तारण नहीं होने के चलते प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है.

कार्रवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदु प्रकाश सिंह, सहायक परियोजना अभियंता गौरव बंसल और जन स्वास्थ्य की टीम के निरीक्षक मौजूद रहे.

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा प्राधिकरण ने कूड़ा निस्तारण को लेकर चार सोसाइटियों पर 4 लाख 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाकर बड़ी कार्रवाई की. नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदु प्रकाश सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है. बता दें कि कूड़ा निस्तारण को लेकर प्रधिकरण ने पहले इन सोसाइटियों को जागरूक किया था लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा. गीले कूड़े का निस्तारण नहीं होने पर ये कार्रवाई की गई है.

कूडा निस्तारण ना करने पर लगा जुर्माना

किन-किन सोसाइटियों पर लगा जुर्माना

नोएडा की इन सोसाइटियों पर प्रधिकरण ने दिखाया आपना एक्शन मोड-

  • नोएडा के सेक्टर-75 एम्स गोल्फ एवेन्यू पर 1 लाख 25 हज़ार रुपये का जुर्माना
  • द ज्वेल ऑफ नोएडा पर 1 लाख 25 हज़ार रुपये का जुर्माना
  • मैक्स ब्लिस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर 1लाख रुपये का जुर्माना
  • अपैक्स ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर 1लाख का जुर्माना लगाया गया है.

बता दें कि चार सोसाइटियों पर 4 लाख 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

जानिए क्या है MSW रूल
MSW(municipal solid waste) रूल्स के मुताबिक बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने वेस्ट गीले कूड़े का निस्तारण स्वयं करना होता है लेकिन काफी संख्या में इन बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा गीले कूड़े का निस्तारण को लेकर सोसाइटियों ने कोई कदम नहीं उठाया था. प्राधिकरण ने पहले वर्कशॉप, नोटिस और अन्य माध्यमों से बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए इन सोसाइटियों को जागरूक भी किया लेकिन इसके बावजूद कूड़ा निस्तारण नहीं होने के चलते प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है.

कार्रवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदु प्रकाश सिंह, सहायक परियोजना अभियंता गौरव बंसल और जन स्वास्थ्य की टीम के निरीक्षक मौजूद रहे.

Intro:नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, कूड़ा निस्तारण को लेकर चार सोसाइटियों पर 4 लाख 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया। नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदु प्रकाश सिंह के नेतृत्व में कार्यवाही की गई है। बता दे कूड़ा निस्तारण एपिसोड्स को लेकर वर्कशॉप, नोटिस और अन्य माध्यमों से बल्क वेस्ट जनरेटर को लेकर प्राधिकरण लगातार जागरूक कर रहा है। गीले कूड़े का निस्तारण नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है।


Body:"प्राधिकरण का एक्शन मोड"
नोएडा के सेक्टर 75 एम्स गोल्फ एवेन्यू पर 1 लाख 25 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया, द ज्वेल ऑफ नोएडा पर 1 लाख 25 हज़ार रुपये का जुर्माना, मैक्स ब्लिस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर 1लाख रुपये का जुर्माना और अपैक्स ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर 1लाख का जुर्माना लगाया गया है। बता दे चार सोसाइटियों पर 4 लाख 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

"क्या है MSW रूल"
MSW रूल्स के अनुसार बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने वेस्ट गीले कूड़े का निस्तारण स्वयं करना होता है लेकिन काफी संख्या में इन बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा गीले कूड़े का निस्तारण को लेकर सोसाइटियों ने कोई कदम नहीं उठाया था। प्राधिकरण ने पूर्व में भी वर्कशॉप, नोटिस और अन्य माध्यमों से बल्क वेस्ट जनरेटर को जागरूक करने को लेकर जागरूक भी किया गया है लेकिन इसके बावजूद कूड़ा निस्तारण नहीं होने के चलते प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है।


Conclusion:कार्रवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी इंदु प्रकाश सिंह, सहायक परियोजना अभियंता गौरव बंसल और जन स्वास्थ्य की टीम के निरीक्षक मौजूद रहे।
Last Updated : Dec 26, 2019, 7:45 PM IST
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