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गौतमबुद्धनगर DM का आदेश, समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 100 लोग - कोरोना केस गौतमबुद्ध नगर

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर समारोह में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने के आदेश जारी किए हैं. बता दें कि

100 people allowed at wedding or any gathering
'समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 100 लोग'
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Published : Nov 22, 2020, 11:49 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सामूहिक आयोजनों पर बंदिश लगाने का फैसला लिया है. अब किसी भी आउटडोर, इंडोर, समारोह, शादी और अन्य कार्यक्रमों में घर और बाहर के मिलाकर 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे. शासन के निर्देश का पालन कराने के लिए जिलाधिकारी ने जिले में सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. साथ ही लोगों से आह्वान किया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करें.

'समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 100 लोग'


बता दें कि 25 नवंबर से शादी समारोह के लग्न शुरू होने जा रहे हैं. ऐसे में भारी भीड़ एक साथ समारोह स्थल पर जमा होने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी सुहास एल.वाई ने सख्त फैसला लिया है. कोरोणा संक्रमण फैलने के खतरे को ध्यान में रखते हुए किसी भी समारोह और आयोजन में 100 से अधिक लोगों के कार्यक्रम पर रोक लगाने का फैसला किया गया है. इससे पहले 200 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी जा रही थी लेकिन क्रॉस बॉर्डर संक्रमण न फैले इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे जारी किया गया है.


'कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी'
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि समारोह या शादी समारोह में हैंड सैनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य है. आयोजन के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था, आयोजन में पहुंचने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. गौरतलब है कि पहले शादी और दूसरे सामाजिक समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी लेकिन कोरोनावायरस मामलों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है.

नई दिल्ली/नोएडा: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सामूहिक आयोजनों पर बंदिश लगाने का फैसला लिया है. अब किसी भी आउटडोर, इंडोर, समारोह, शादी और अन्य कार्यक्रमों में घर और बाहर के मिलाकर 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे. शासन के निर्देश का पालन कराने के लिए जिलाधिकारी ने जिले में सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. साथ ही लोगों से आह्वान किया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करें.

'समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 100 लोग'


बता दें कि 25 नवंबर से शादी समारोह के लग्न शुरू होने जा रहे हैं. ऐसे में भारी भीड़ एक साथ समारोह स्थल पर जमा होने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी सुहास एल.वाई ने सख्त फैसला लिया है. कोरोणा संक्रमण फैलने के खतरे को ध्यान में रखते हुए किसी भी समारोह और आयोजन में 100 से अधिक लोगों के कार्यक्रम पर रोक लगाने का फैसला किया गया है. इससे पहले 200 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी जा रही थी लेकिन क्रॉस बॉर्डर संक्रमण न फैले इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे जारी किया गया है.


'कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी'
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि समारोह या शादी समारोह में हैंड सैनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य है. आयोजन के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था, आयोजन में पहुंचने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. गौरतलब है कि पहले शादी और दूसरे सामाजिक समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी लेकिन कोरोनावायरस मामलों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है.

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