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गुरुग्राम में खुले मॉल, पहले दिन नजर आए इक्का-दुक्का लोग - गुरुग्राम अनलॉक 2

गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए राहत की बात ये है कि यहां के मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करीब 3 महीने बाद दोबारा खुल गए हैं. मॉल को सुबह 9 से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.

shopping mall reopen in gurugram
गुरुग्राम में खुले मॉल,
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Published : Jul 1, 2020, 5:32 PM IST

नई दिल्ली/गुरुग्राम: लंबे इंतजार के बाद आज से गुरुग्राम में शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं. हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार करीब 3 महीने बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल खोले गए हैं. हालांकि शॉपिंग मॉल संचालक कोरोना से सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं.

गुरुग्राम में खुले मॉल, पहले दिन नजर आए इक्का-दुक्का लोग

2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सभी मॉल्स पर सर्कल बनाए गए हैं. वहीं लिफ्ट और सीढ़ियों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम इंतेजाम किए गए हैं. जो भी विजिटर या फिर वर्कर मॉल में आ रहा है. उसे फेस मास्क पहनना अनिवार्य है. वहीं माल में एंट्री करते वक्त आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होना भी अनिवार्य है.

इनको मॉल में जाने की इजाजत नहीं

इसके अलावा 65 साल या उससे ज्यादा, 10 साल से कम आयु के बच्चे और प्रेगनेंट वूमेन को मॉल में आने की इजाजत नहीं मिलेगी. वहीं मॉल के एंट्री गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है. साथ ही साथ अब मॉल्स में भारी संख्या में लोग एक जगह इक्कठे नहीं होने दिया जाएगा. यही नहीं पार्किंग भी फेस मास्क और ग्लब्स पहने स्टाफ ही कर सकेंगे. इसके साथ ही गाड़ी को पार्क करने के बाद उसकी स्टेरिंग, डोर हैंडल और चाबी को भी सैनिटाइज किया जा रहा है.

बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर गाइडलाइन की पालना नहीं की जाती तो लोगो पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं मॉल खोलने का समय सुबह 9 से रात के 8 बजे तक होगा और जो इन एसओपी की पालना नहीं करेगा वो मॉल फिर से बंद कर दिए जा सकते हैं.

नई दिल्ली/गुरुग्राम: लंबे इंतजार के बाद आज से गुरुग्राम में शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं. हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार करीब 3 महीने बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल खोले गए हैं. हालांकि शॉपिंग मॉल संचालक कोरोना से सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं.

गुरुग्राम में खुले मॉल, पहले दिन नजर आए इक्का-दुक्का लोग

2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सभी मॉल्स पर सर्कल बनाए गए हैं. वहीं लिफ्ट और सीढ़ियों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम इंतेजाम किए गए हैं. जो भी विजिटर या फिर वर्कर मॉल में आ रहा है. उसे फेस मास्क पहनना अनिवार्य है. वहीं माल में एंट्री करते वक्त आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होना भी अनिवार्य है.

इनको मॉल में जाने की इजाजत नहीं

इसके अलावा 65 साल या उससे ज्यादा, 10 साल से कम आयु के बच्चे और प्रेगनेंट वूमेन को मॉल में आने की इजाजत नहीं मिलेगी. वहीं मॉल के एंट्री गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है. साथ ही साथ अब मॉल्स में भारी संख्या में लोग एक जगह इक्कठे नहीं होने दिया जाएगा. यही नहीं पार्किंग भी फेस मास्क और ग्लब्स पहने स्टाफ ही कर सकेंगे. इसके साथ ही गाड़ी को पार्क करने के बाद उसकी स्टेरिंग, डोर हैंडल और चाबी को भी सैनिटाइज किया जा रहा है.

बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर गाइडलाइन की पालना नहीं की जाती तो लोगो पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं मॉल खोलने का समय सुबह 9 से रात के 8 बजे तक होगा और जो इन एसओपी की पालना नहीं करेगा वो मॉल फिर से बंद कर दिए जा सकते हैं.

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