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गुरुग्राम: प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों को भर्ती करने से नहीं कर सकते मना - gurugram coronavirus cases

गुरुग्राम में कोरोना के कहर को देखते हुए जिला उपायुक्त ने जिले के प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम को निर्देश दिए हैं कि वो इलाज के लिए आने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते हैं.

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कोरोना मरीजों को भर्ती करने से नहीं कर सकते मना
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Published : May 28, 2020, 2:33 PM IST

नई दिल्ली/गुरुग्राम: जिले में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. जिसको देखते हुए गुरुग्राम उपायुक्त अमित खत्री द्वारा सख्त कदम उठाया गया है. उपायुक्त ने आदेश जारी किए गए हैं कि गुरुग्राम जिले में अब कोई भी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम उनके पास इलाज के लिए आने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते है.

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जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया


बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के मामले लगातार इजाफा हो रहा है. गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 300 को पार कर चुका है. ऐसे में जिला प्रशासन ने 2 कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल बनाए हैं. जहां सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है.

वहीं अब जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम उनके पास इलाज के लिए आने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते हैं. वहीं बताया जा रहा है कि जो भी इन आदेशों की अवहेलना करेगा. उनके खिलाफ बिना नोटिस जारी किए ही महामारी अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली/गुरुग्राम: जिले में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. जिसको देखते हुए गुरुग्राम उपायुक्त अमित खत्री द्वारा सख्त कदम उठाया गया है. उपायुक्त ने आदेश जारी किए गए हैं कि गुरुग्राम जिले में अब कोई भी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम उनके पास इलाज के लिए आने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते है.

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जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया


बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के मामले लगातार इजाफा हो रहा है. गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 300 को पार कर चुका है. ऐसे में जिला प्रशासन ने 2 कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल बनाए हैं. जहां सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है.

वहीं अब जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम उनके पास इलाज के लिए आने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते हैं. वहीं बताया जा रहा है कि जो भी इन आदेशों की अवहेलना करेगा. उनके खिलाफ बिना नोटिस जारी किए ही महामारी अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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