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नगर निगम ने की प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स पर बड़ी कार्रवाई, बाकियों की भी लिस्ट तैयार! - गुरुग्राम प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर

प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर गुरुग्राम नगर निगम निगम ने बड़ी कार्रवाई की है. नगर निगम ने जॉन-4 क्षेत्र में दो डिफॉल्टर प्रॉपटियों को आज सील किया. वहीं टैक्स वसूलने के लिए निगम और कौन सी रणनीति अपना सकता है जानने के लिए विस्तार से पढे़ं खबर.

gurugram nagar nigam start collection of house tax with big defaulters
गुरुग्राम नगर निगम ने की प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स पर बड़ी कार्रवाई
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Published : Jan 14, 2020, 11:37 PM IST

नई दिल्ली/गुरुग्राम: नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स का भुकतान ना करने पर वालो पर बड़ी करवाई करनी शुरू कर दी है. जिसके चलते गुरुग्राम की दो नामी कंपनी की बिल्डिंग को नगर निगम ने सील कर दिया है.

गुरुग्राम नगर निगम ने की प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स पर बड़ी कार्रवाई, देखिए वीडियो

वहीं नगर निगम के जोनल टैक्सेशन ऑफिसर की माने तो सेक्टर-73 स्थित टुडे होम्स एंड कंस्ट्रक्शन और यूनिवर्सल बिजनेस पार्क सेक्टर-66 पर 60 से 70 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है. जिसका भुगतान करने के लिए दोनों को कई बार लेटर भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ना करने पर अब उनको सील करने की कार्रवाई की गई है.

बडे़ डिफॉल्टरों की खैर नहीं!
दरअसल नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने सोमवार को प्रॉपर्टी टैक्स कार्य की समीक्षा के दौरान सभी जोनल टैक्सेशन ऑफिसरों को बड़े प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को सूचीबद्ध करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. जिसमें करीब 300 बकायेदारों के नाम शामिल थे जिसपर कार्रवाई करते हुए आज 2 प्रॉपर्टी को सील किया गया है.

निगम को 100 करोड़ रुपये टैक्स वसूलना है
वहीं जोनल ऑफिसर की मानें तो आने वाले दिनों में 15 से 20 प्रॉपर्टी को और सील किया जाएगा और ऐसे में जो भी डिफॉल्टर टैक्स का भुगतान नहीं करेगा उस डिफॉल्टरों की प्रॉपर्टीज को सील करने, अटैच करने एवं नीलाम करने की कार्रवाई की जाएगी. वहीं गुरुग्राम नगर निगम को 100 करोड़ से ज्यादा का भुगतान वसूलना है.

भुगतान नहीं करेंगे तो होगी प्रॉपर्टी सील!
दरअसल हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लॉटों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू होता है. प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी वार्षिक रूप से करना अनिवार्य है.

ऐसा नहीं करने वालों पर नगर निगम की तरफ से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है तथा प्रॉपर्टीज को सील, अटैच और नीलाम करने की कार्रवाई की जाती है. ऐसे में देखना होगा कितने डिफॉल्टर प्रॉपर्टी टैक्स पड़ते हैं या फिर आने वाले दिनों में कितने प्रॉपर्टी को सील गुरुग्राम नगर निगम करता है.

नई दिल्ली/गुरुग्राम: नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स का भुकतान ना करने पर वालो पर बड़ी करवाई करनी शुरू कर दी है. जिसके चलते गुरुग्राम की दो नामी कंपनी की बिल्डिंग को नगर निगम ने सील कर दिया है.

गुरुग्राम नगर निगम ने की प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स पर बड़ी कार्रवाई, देखिए वीडियो

वहीं नगर निगम के जोनल टैक्सेशन ऑफिसर की माने तो सेक्टर-73 स्थित टुडे होम्स एंड कंस्ट्रक्शन और यूनिवर्सल बिजनेस पार्क सेक्टर-66 पर 60 से 70 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है. जिसका भुगतान करने के लिए दोनों को कई बार लेटर भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ना करने पर अब उनको सील करने की कार्रवाई की गई है.

बडे़ डिफॉल्टरों की खैर नहीं!
दरअसल नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने सोमवार को प्रॉपर्टी टैक्स कार्य की समीक्षा के दौरान सभी जोनल टैक्सेशन ऑफिसरों को बड़े प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को सूचीबद्ध करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. जिसमें करीब 300 बकायेदारों के नाम शामिल थे जिसपर कार्रवाई करते हुए आज 2 प्रॉपर्टी को सील किया गया है.

निगम को 100 करोड़ रुपये टैक्स वसूलना है
वहीं जोनल ऑफिसर की मानें तो आने वाले दिनों में 15 से 20 प्रॉपर्टी को और सील किया जाएगा और ऐसे में जो भी डिफॉल्टर टैक्स का भुगतान नहीं करेगा उस डिफॉल्टरों की प्रॉपर्टीज को सील करने, अटैच करने एवं नीलाम करने की कार्रवाई की जाएगी. वहीं गुरुग्राम नगर निगम को 100 करोड़ से ज्यादा का भुगतान वसूलना है.

भुगतान नहीं करेंगे तो होगी प्रॉपर्टी सील!
दरअसल हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लॉटों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू होता है. प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी वार्षिक रूप से करना अनिवार्य है.

ऐसा नहीं करने वालों पर नगर निगम की तरफ से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है तथा प्रॉपर्टीज को सील, अटैच और नीलाम करने की कार्रवाई की जाती है. ऐसे में देखना होगा कितने डिफॉल्टर प्रॉपर्टी टैक्स पड़ते हैं या फिर आने वाले दिनों में कितने प्रॉपर्टी को सील गुरुग्राम नगर निगम करता है.

Intro:प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर गुरुग्राम नगर निगम निगम की बड़ी कार्रवाई....नगर निगम ने जॉन-4 क्षेत्र में दो डिफॉल्टर प्रॉपटियों को आज सील किया....टूडे होम्स एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर-73 और यूनिवर्सल बुसिनेस पार्क की की प्रोपेर्टी को प्रोपेर्टी टैक्स ना देने के चलते आज गुरुग्राम नगर निगम ने करवाई करते हुए सील कर दिया.......

Body:गुरुग्राम नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स का भुकतान ना करने पर वालो पर बड़ी करवाई करनी शुरू कर दी है...जिसके चलते गुरुग्राम की दो नामी कंपनी की बिल्डिंग को नगर निगम ने सील कर दिया है.....वही नगर निगम के जोनल टैक्सेशन ऑफिसर की माने तो सेक्टर 73 स्थित टुडे होम्स एंड कंस्ट्रक्शन और यूनिवर्सल बिजनेस पार्क सेक्टर-66 पर 60 से 70 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है .... जिसका भुगतान करने के लिए दोनों को कई बार लेटर भी दिया गया... लेकिन उसके बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ना करने पर अब उनको सील करने की कार्रवाई की गई है....

बाइट=दिनेश कुमार टैक्स, अधिकारी जॉन 4, नगर निगम, गुरुग्राम

दरअसल नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने सोमवार को प्रॉपर्टी टैक्स कार्य की समीक्षा के दौरान सभी जोनल टैक्सेशन ऑफिसरों को बड़े प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को सूचीबद्ध करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे... जिसमें करीब 300 बकायेदारों के नाम शामिल थे....जिसपर कार्रवाई करते हुए आज 2 प्रॉपर्टी को सील किया गया है.... वहीं जोनल ऑफिसर की मानें तो आने वाले दिनों में 15 से 20 प्रॉपर्टी को और सील किया जाएगा और ऐसे में जो भी डिफॉल्टर टैक्स का भुगतान नहीं करेगा उस डिफॉल्टरों की प्रॉपर्टीज को सील करने, अटैच करने एवं नीलाम करने की कार्रवाई की जाएगी.... वही गुरुग्राम नगर निगम को 100 करोड़ से ज्यादा का भुकतान वसूलना है...

बाइट=दिनेश कुमार टैक्स, अधिकारी जॉन 4, नगर निगम, गुरुग्रामConclusion:दरअसल हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लॉटों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू होता है..... प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी वार्षिक रूप से करना अनिवार्य है..... ऐसा नहीं करने वालों पर नगर निगम द्वारा 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है तथा प्रॉपर्टीज को सील, अटैच और नीलाम करने की कार्रवाई की जाती है.... ऐसे में देखना होगा कितने डिफॉल्टर प्रॉपर्टी टैक्स पड़ते हैं या फिर आने वाले दिनों में कितने प्रॉपर्टी को सील गुरुग्राम नगर निगम करता है...
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