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जिला परिषद न्यू मेवात के कई सदस्य पहुंचे HC, ये है पूरा मामला - Nuh District Council highcourt hearing

जिला परिषद न्यू मेवात के कुछ सदस्यों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनका कहना है कि जिला परिषद मीटिंग के लिए उन्हें नोटिस तक नहीं दिया गया. इसी मामले में अब हाई कोर्ट ने सरकार और जिला परिषद से जवाब तलब किया है.

district council nuh members petition in highcourt
जिला परिषद न्यू मेवात के कई सदस्य पहुंचे HC
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Published : Jul 7, 2020, 10:03 PM IST

नई दिल्ली/चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को जिला परिषद न्यू मेवात के कुछ मेंबरों की याचिका पर फिर से सुनवाई की. इसके साथ ही जनरल बॉडी मीटिंग पर 26 अगस्त 2020 तक द्वारा रोक लगाते हुए सरकार और जिला परिषद से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

जिला परिषद न्यू मेवात के कई सदस्य पहुंचे HC

याची के वकील ने बताया कि 23 जून को होने वाली मीटिंग धारा 127 (2) हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994 का उल्लंघन था. इसी को आधार बनाते हुए जिला परिषद मेंबरों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिस पर उच्च न्यायालय ने आगामी 26 अगस्त 2020 तक फिर से रोक लगा दी है.

आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि 23 जून 2020 को जिला परिषद की बैठक होनी थी, लेकिन कई सदस्यों तक कोई नोटिस इस बैठक से संबंधित नहीं दिया गया. उनको इस बैठक की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए पता चली जिसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी.

मोहम्मद अरशद ने बताया कि ये धारा 127(2) हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994 का उल्लंघन है और इसी को आधार बनाते हुए जिला परिषद मेंबरों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिस पर उच्च न्यायालय ने आगामी 28 अगस्त 2020 तक रोक लगा दी है. साथ ही ये निर्देश भी दिए की अगली मीटिंग से पहले सभी मेंबरों को नोटिस देना अनिवार्य है.

नई दिल्ली/चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को जिला परिषद न्यू मेवात के कुछ मेंबरों की याचिका पर फिर से सुनवाई की. इसके साथ ही जनरल बॉडी मीटिंग पर 26 अगस्त 2020 तक द्वारा रोक लगाते हुए सरकार और जिला परिषद से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

जिला परिषद न्यू मेवात के कई सदस्य पहुंचे HC

याची के वकील ने बताया कि 23 जून को होने वाली मीटिंग धारा 127 (2) हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994 का उल्लंघन था. इसी को आधार बनाते हुए जिला परिषद मेंबरों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिस पर उच्च न्यायालय ने आगामी 26 अगस्त 2020 तक फिर से रोक लगा दी है.

आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि 23 जून 2020 को जिला परिषद की बैठक होनी थी, लेकिन कई सदस्यों तक कोई नोटिस इस बैठक से संबंधित नहीं दिया गया. उनको इस बैठक की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए पता चली जिसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी.

मोहम्मद अरशद ने बताया कि ये धारा 127(2) हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994 का उल्लंघन है और इसी को आधार बनाते हुए जिला परिषद मेंबरों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिस पर उच्च न्यायालय ने आगामी 28 अगस्त 2020 तक रोक लगा दी है. साथ ही ये निर्देश भी दिए की अगली मीटिंग से पहले सभी मेंबरों को नोटिस देना अनिवार्य है.

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