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गुरुग्राम: फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने के मामले में ठेकेदार पर 3 करोड़ का जुर्माना - गुरुग्राम फ्लाईओवर गिरने का मामला

गुरुग्राम में फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने के मामले में एनएचएआई ने ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट में लापरवाही और तकनीकी कमियां सामने आई हैं.

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फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने के मामले में ठेकेदार पर 3 करोड़ का जुर्माना
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Published : Feb 5, 2021, 10:30 PM IST

नई दिल्ली/गुरुग्राम: गुरुग्राम के सोहना रोड पर फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने के मामले में एनएचएआई ने ठेकेदार पर 3 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल हाई पावर कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद एनएचएआई ने पुल का निर्माण करने वाले ठेकेदार पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. कमेटी ने रिपोर्ट में इसके लिए लापरवाही के साथ तकनीकी कमियों का भी जिक्र किया है.

गौरतलब है कि बीते साल 22 अगस्त को गुरुग्राम - सोहना रोड पर गुरुग्राम से अलवर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के पिलर 10 एवं 11 के बीच का सेगमेंट भरभरा कर गिर गया था. इस प्रकरण में मंत्रालय ने भी हाई पावर कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए थे.

ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई

मंत्रालय के निर्देश पर हाईपावर कमेटी को ये जांच करनी थी कि किन-किन कमियों के कारण से सेगमेंट गिरा है. इसके लिए कहां और किस स्तर पर लापरवाही हुई है. साथ ही इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं. इस मामले की जांच पूरी होने के बाद ठेकेदार पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माणा लगाया गया है.

जांच में सामने आया कि सेगमेंट की क्वालिटी बेहद खराब थी. डिजाइन में भी कमी देखने को मिली है. इस सेगमेंट के सैंपल भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे. हाई पावर कमेटी की जांच और सैंपल की रिपोर्ट में इन सभी आशंकाओं को सही पाया गया. उसी के आधार पर विभाग की ओर से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

नई दिल्ली/गुरुग्राम: गुरुग्राम के सोहना रोड पर फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने के मामले में एनएचएआई ने ठेकेदार पर 3 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल हाई पावर कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद एनएचएआई ने पुल का निर्माण करने वाले ठेकेदार पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. कमेटी ने रिपोर्ट में इसके लिए लापरवाही के साथ तकनीकी कमियों का भी जिक्र किया है.

गौरतलब है कि बीते साल 22 अगस्त को गुरुग्राम - सोहना रोड पर गुरुग्राम से अलवर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के पिलर 10 एवं 11 के बीच का सेगमेंट भरभरा कर गिर गया था. इस प्रकरण में मंत्रालय ने भी हाई पावर कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए थे.

ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई

मंत्रालय के निर्देश पर हाईपावर कमेटी को ये जांच करनी थी कि किन-किन कमियों के कारण से सेगमेंट गिरा है. इसके लिए कहां और किस स्तर पर लापरवाही हुई है. साथ ही इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं. इस मामले की जांच पूरी होने के बाद ठेकेदार पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माणा लगाया गया है.

जांच में सामने आया कि सेगमेंट की क्वालिटी बेहद खराब थी. डिजाइन में भी कमी देखने को मिली है. इस सेगमेंट के सैंपल भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे. हाई पावर कमेटी की जांच और सैंपल की रिपोर्ट में इन सभी आशंकाओं को सही पाया गया. उसी के आधार पर विभाग की ओर से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

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