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गाजियाबाद में 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई धारा 144

देश की दिल्ली के सीमापुरी इलाके के एक घर से आईईडी विस्फोटक बरामद होने के बाद एनसीआर में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है. गाजियाबाद जिले में धारा 144 को 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

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गाजियाबाद में धारा 144
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Published : Feb 18, 2022, 9:11 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद : देश की राजधानी दिल्ली में आईईडी विस्फोटक मिलने की खबर के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है. वहीं गाजियाबाद जिले में धारा 144 को 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है. जिलाधिकारी ने धारा 144 की मियाद बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया.

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के दफ्तर से धारा 144 की मियाद बढ़ाने का आदेश पारित किया गया है. आदेश में कहा गया है कि महाशिवरात्रि, मतगणना, प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2021, रामनवमी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आदेश को तामील किया जा रहा है. इसके चलते धारा 144 को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. आदेश के अनुरूप प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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गाजियाबाद में धारा 144 का आदेश
आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा. रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवश्यक सेवाओं एवं मालवाहक वाहनों, एंबुलेंस के साथ ही पुलिसकर्मी और उद्योगों से संबंधित कर्मियों के आवागमन गतिविधियों के अलावा अन्य सर्वजनिक गतिविधियों पर रोक होगी. भीड़ एकत्रित नहीं की जा सकती है. विजय जुलूस निकालने की भी अनुमति नहीं है. राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन, किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियों अन्य कार्यक्रम, जिसमें पांच से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं, बिना अनुमति के नहीं किए जा सकते हैं.
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गाजियाबाद में धारा 144 का आदेश

ये भी पढ़ें : दिल्ली पर मंडरा रहा आतंकी हमले का खतरा, पुलिस को किया गया अलर्ट

गुरुवार को देश की दिल्ली के सीमापुरी इलाके के एक घर से आईईडी विस्फोटक बरामद हुआ था. इसके बाद एनसीआर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी. दिल्ली का सीमापुरी इलाका गाजियाबाद से बिल्कुल सटा हुआ है. ऐसे में यह साफ है कि सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के साथ-साथ एनसीआर के गाजियाबाद में प्रशासन और पुलिस अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं.

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नई दिल्ली/गाजियाबाद : देश की राजधानी दिल्ली में आईईडी विस्फोटक मिलने की खबर के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है. वहीं गाजियाबाद जिले में धारा 144 को 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है. जिलाधिकारी ने धारा 144 की मियाद बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया.

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के दफ्तर से धारा 144 की मियाद बढ़ाने का आदेश पारित किया गया है. आदेश में कहा गया है कि महाशिवरात्रि, मतगणना, प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2021, रामनवमी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आदेश को तामील किया जा रहा है. इसके चलते धारा 144 को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. आदेश के अनुरूप प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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गाजियाबाद में धारा 144 का आदेश
आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा. रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवश्यक सेवाओं एवं मालवाहक वाहनों, एंबुलेंस के साथ ही पुलिसकर्मी और उद्योगों से संबंधित कर्मियों के आवागमन गतिविधियों के अलावा अन्य सर्वजनिक गतिविधियों पर रोक होगी. भीड़ एकत्रित नहीं की जा सकती है. विजय जुलूस निकालने की भी अनुमति नहीं है. राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन, किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियों अन्य कार्यक्रम, जिसमें पांच से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं, बिना अनुमति के नहीं किए जा सकते हैं.
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गुरुवार को देश की दिल्ली के सीमापुरी इलाके के एक घर से आईईडी विस्फोटक बरामद हुआ था. इसके बाद एनसीआर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी. दिल्ली का सीमापुरी इलाका गाजियाबाद से बिल्कुल सटा हुआ है. ऐसे में यह साफ है कि सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के साथ-साथ एनसीआर के गाजियाबाद में प्रशासन और पुलिस अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं.

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