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लॉकडाउन में मांगी फीस तो स्कूल मालिक को होगी जेल: डीएम गाजियाबाद - DMghaziabad

गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं एपिडेमिक एक्ट के तहत जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन को आदेशित किया है कि वे लॉक डाउन अवधि में बच्चों की फीस के लिए उनके अभिभावकों को बाध्य नहीं करेंगे.

school owner will be jailed if the fees demanded in lockdown
लॉकडाउन में मांगी फीस तो स्कूल मालिक को होगी जेल
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Published : Apr 6, 2020, 5:28 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें स्कूलों ने अभिभावकों से फीस जमा करने को लेकर दबाव बनाया. लॉकडाउन की स्थिति में मध्यमवर्गीय लोगों के लिए फीस जमा करना किसी चुनौती से कम नहीं है. इसी को लेकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने आदेश जारी किया है.

'फीस मांगने पर होगी जेल'


गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं एपिडेमिक एक्ट के तहत जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन को आदेशित किया है कि वे लॉकडाउन अवधि में बच्चों की फीस के लिए उनके अभिभावकों को बाध्य नहीं करेंगे.

साथ ही फीस न जमा करने पर बच्चों को ऑनलाइन अध्ययन तथा पढ़ाई से वंचित नहीं करेंगे और उनका स्कूल से नाम नहीं काटेंगे. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर एक साल के लिए सीधे सीधे जेल भेज दिया जाएगा.

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि जो अभिभावक सक्षम है वह फीस जमा कर सकते हैं उनके लिए फीस जमा कराने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें स्कूलों ने अभिभावकों से फीस जमा करने को लेकर दबाव बनाया. लॉकडाउन की स्थिति में मध्यमवर्गीय लोगों के लिए फीस जमा करना किसी चुनौती से कम नहीं है. इसी को लेकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने आदेश जारी किया है.

'फीस मांगने पर होगी जेल'


गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं एपिडेमिक एक्ट के तहत जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन को आदेशित किया है कि वे लॉकडाउन अवधि में बच्चों की फीस के लिए उनके अभिभावकों को बाध्य नहीं करेंगे.

साथ ही फीस न जमा करने पर बच्चों को ऑनलाइन अध्ययन तथा पढ़ाई से वंचित नहीं करेंगे और उनका स्कूल से नाम नहीं काटेंगे. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर एक साल के लिए सीधे सीधे जेल भेज दिया जाएगा.

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि जो अभिभावक सक्षम है वह फीस जमा कर सकते हैं उनके लिए फीस जमा कराने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है.

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