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निकिता मर्डर केस: तौसिफ और रेहान दोषी, शुक्रवार को कोर्ट सुनाएगी सजा

निकिता तोमर हत्याकांड में फैसला आ चुका है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तौसिफ और रेहान को दोषी करार दिया है. वहीं अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है. शुक्रवार को कोर्ट सजा सुनाएगी.

निकिता मर्डर केस में फैसला
निकिता मर्डर केस में फैसला
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Published : Mar 24, 2021, 5:02 PM IST

Updated : Mar 24, 2021, 5:11 PM IST

नई दिल्ली/फरीदाबाद: निकिता तोमर हत्याकांड में फैसला आ चुका है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज सरताज बासवाना ने तौसिफ और रेहान को दोषी करार दिया है. वहीं अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है. दोषियों को सजा का एलान शुक्रवार को किया जाएगा.

निकिता मर्डर केस में फैसला

इससे पहले मुख्य आरोपी तौसीफ, रेहान और अजरू को अदालत लाया गया था. केस की गंभीरता को देखते हुए फरीदाबाद कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. बता दें कि, ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है. इसको लेकर कोर्ट के गेट पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी.

पढ़ें- जानिए कौन है 'काला जठेड़ी गैंग' जो दिल्ली में तेजी से बढ़ा रहा वर्चस्व

केस की गंभीरता को देखते हुए फरीदाबाद कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. बता दें कि, ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है. पांच महीने की अदालती कार्यवाही के बाद आज इस मामले में फैसला आएगा. ये फैसला दोपहर बाद आएगा. इसको लेकर कोर्ट के गेट पर पुलिस बल की तैनाती की गई है.

निकिता तोमर के सिर में मारी गोली

निकिता जिस समय कॉलेज से बाहर निकल रही थी उस समय तौसीफ वे रेहान कॉलेज के बाहर गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहे थे. जैसे ही कॉलेज के गेट से निकिता बाहर निकली तो सिर्फ ने उसे गाड़ी में बैठाने को लेकर खींचतान की लेकिन निकिता गाड़ी में नहीं बैठी. जिसके बाद तो उसने बंदूक से निकिता तोमर के सिर में गोली मार दी और दोनों गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए.

लव जिहाद कानून बनाने की चर्चा

इस मामले को लेकर देश में बड़ा बवाल मचा था और हरियाणा सरकार को लव जिहाद कानून बनाने की भी चर्चा करनी पड़ी थी. पुलिस ने इस मामले में तौसिफ रेहान और अजरु को गिरफ्तार कर लिया था.

पुलिस ने इस मामले में 11 दिनों के अंदर 700 पेज की चार्जशीट पेश की थी और इसको मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई है. जिसके बाद 24 मार्च को इन तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत द्वारा फैसला सुनाया जाएगा. ऐसे में इस फैसले पर फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें हैं. निकिता के माता-पिता आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग शुरू से ही करते आ रहे हैं.

पढ़ें- बिना नाम चलेगी घर-घर राशन पहुंचाने की योजना, दिल्ली कैबिनेट ने दी मंजूरी

क्या है निकिता हत्याकांड ?

बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी. जब ये वारदात हुई, तब निकिता कॉलेज से अपना पेपर देकर गेट के बाहर निकली थी. इस मामले में पुलिस ने निकिता हत्याकांड के आरोपी तौसीफ और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था.

कथित रूप से लव जिहाद का मामला होने के चलते काफी दिनों तक निकिता के इंसाफ को लेकर फरीदाबाद में जन आक्रोश भी देखने को मिला था. इस बीच सरकार की तरफ से मामले का जल्द निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ट्रांसफर कर दिया था.

नई दिल्ली/फरीदाबाद: निकिता तोमर हत्याकांड में फैसला आ चुका है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज सरताज बासवाना ने तौसिफ और रेहान को दोषी करार दिया है. वहीं अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है. दोषियों को सजा का एलान शुक्रवार को किया जाएगा.

निकिता मर्डर केस में फैसला

इससे पहले मुख्य आरोपी तौसीफ, रेहान और अजरू को अदालत लाया गया था. केस की गंभीरता को देखते हुए फरीदाबाद कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. बता दें कि, ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है. इसको लेकर कोर्ट के गेट पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी.

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केस की गंभीरता को देखते हुए फरीदाबाद कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. बता दें कि, ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है. पांच महीने की अदालती कार्यवाही के बाद आज इस मामले में फैसला आएगा. ये फैसला दोपहर बाद आएगा. इसको लेकर कोर्ट के गेट पर पुलिस बल की तैनाती की गई है.

निकिता तोमर के सिर में मारी गोली

निकिता जिस समय कॉलेज से बाहर निकल रही थी उस समय तौसीफ वे रेहान कॉलेज के बाहर गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहे थे. जैसे ही कॉलेज के गेट से निकिता बाहर निकली तो सिर्फ ने उसे गाड़ी में बैठाने को लेकर खींचतान की लेकिन निकिता गाड़ी में नहीं बैठी. जिसके बाद तो उसने बंदूक से निकिता तोमर के सिर में गोली मार दी और दोनों गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए.

लव जिहाद कानून बनाने की चर्चा

इस मामले को लेकर देश में बड़ा बवाल मचा था और हरियाणा सरकार को लव जिहाद कानून बनाने की भी चर्चा करनी पड़ी थी. पुलिस ने इस मामले में तौसिफ रेहान और अजरु को गिरफ्तार कर लिया था.

पुलिस ने इस मामले में 11 दिनों के अंदर 700 पेज की चार्जशीट पेश की थी और इसको मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई है. जिसके बाद 24 मार्च को इन तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत द्वारा फैसला सुनाया जाएगा. ऐसे में इस फैसले पर फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें हैं. निकिता के माता-पिता आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग शुरू से ही करते आ रहे हैं.

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क्या है निकिता हत्याकांड ?

बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी. जब ये वारदात हुई, तब निकिता कॉलेज से अपना पेपर देकर गेट के बाहर निकली थी. इस मामले में पुलिस ने निकिता हत्याकांड के आरोपी तौसीफ और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था.

कथित रूप से लव जिहाद का मामला होने के चलते काफी दिनों तक निकिता के इंसाफ को लेकर फरीदाबाद में जन आक्रोश भी देखने को मिला था. इस बीच सरकार की तरफ से मामले का जल्द निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ट्रांसफर कर दिया था.

Last Updated : Mar 24, 2021, 5:11 PM IST
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