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महागुनपुरम सोसाइटी दूषित पानी मामला: मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर को दिया कार्रवाई का आदेश

गाजियाबाद की महागुनपुरम सोसाइटी में दूषित पानी पीने से करीब 70 से अधिक लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है. मानवाधिकार कार्यकर्ता विष्णु कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

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महागुनपुरम सोसाइटी दूषित पानी मामला
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Published : Apr 9, 2021, 11:13 AM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद : शहर की महागुनपुरम सोसाइटी में दूषित पानी पीने से करीब 70 से अधिक लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया था जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे. जानकारी के मुताबिक यह घटना 20 मार्च की है जहां सोसाइटी के 11 टावरों में लगभग 1800 से फ्लैट्स में लगभग दस हज़ार लोग रहते हैं.

महागुनपुरम सोसाइटी दूषित पानी मामला

गाज़ियाबाद के मानवाधिकार कार्यकर्ता विष्णु कुमार गुप्ता ने बताया की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर कर महागुनपुरम सोसाइटी में घटित घटना की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी.

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शिकायत मिलने के बाद अब आयोग ने संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद के जिलाधिकारी को 8 सप्ताह में याचिकाकर्ता गुप्ता के सहयोग से समुचित कार्यवाही कर सूचित किए जाने के आदेश जारी किए हैं.

गुप्ता ने बताया सोसायटी में रहने वाले लोगों ने बिल्डर और मेंटेनेंस कंपनी से दूषित जलापूर्ति की शिकायत की थी परंतु उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया. वहीं सोसायटी के गोदावरी टावर के एसटीपी टैंक में जांच के दौरान मरी हुई छिपकली और प्लास्टिक का ढेर भी पाया गया था.

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नई दिल्ली/गाजियाबाद : शहर की महागुनपुरम सोसाइटी में दूषित पानी पीने से करीब 70 से अधिक लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया था जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे. जानकारी के मुताबिक यह घटना 20 मार्च की है जहां सोसाइटी के 11 टावरों में लगभग 1800 से फ्लैट्स में लगभग दस हज़ार लोग रहते हैं.

महागुनपुरम सोसाइटी दूषित पानी मामला

गाज़ियाबाद के मानवाधिकार कार्यकर्ता विष्णु कुमार गुप्ता ने बताया की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर कर महागुनपुरम सोसाइटी में घटित घटना की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी.

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शिकायत मिलने के बाद अब आयोग ने संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद के जिलाधिकारी को 8 सप्ताह में याचिकाकर्ता गुप्ता के सहयोग से समुचित कार्यवाही कर सूचित किए जाने के आदेश जारी किए हैं.

गुप्ता ने बताया सोसायटी में रहने वाले लोगों ने बिल्डर और मेंटेनेंस कंपनी से दूषित जलापूर्ति की शिकायत की थी परंतु उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया. वहीं सोसायटी के गोदावरी टावर के एसटीपी टैंक में जांच के दौरान मरी हुई छिपकली और प्लास्टिक का ढेर भी पाया गया था.

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