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अनलॉक 3 में बुधवार से गाजियाबाद को मिलने वाली है ये राहत

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Published : Aug 5, 2020, 7:31 PM IST

कोरोना वायरस और अनलॉक 3 को लेकर सरकार के दिशा-निर्देशों को गाजियाबाद जिला प्रशासन ने लागू कर दिया है. इस आदेश के बाद अब गाजियाबाद में भी जिम और योग संस्थान खोले जा सकेंगे.

new guidelines of lockdown 3 applied by ghaziabad district administration
गाजियाबाद लॉकडाउन 3

नई दिल्ली/गाजियाबादः अनलॉक 3 को लेकर सरकार ने जो दिशा-निर्देश जारी किए थे, उनको गाजियाबाद जिला प्रशासन ने भी यथावत लागू करने का आदेश दे दिया है. बुधवार से गाजियाबाद जिला स्तर पर एक नई और बड़ी राहत मिलने जा रही है. इसके अलावा अन्य क्या कुछ निर्देश अनलॉक 3 को लेकर भी दिए गए हैं. आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं.

लॉकडाउन 3 में गाजियाबाद को मिलने वाली है राहत

जिम और योग संस्थान खुलेंगे

5 अगस्त यानी बुधवार से योग संस्थान और जिम खोलने की अनुमति सरकार की तरफ से दी गई है, स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षा संस्थान 31 अगस्त तक बंद रखने का ही आदेश पहले की तरह रहेगा. इसके अलावा सिनेमा हॉल और मनोरंजन पार्क आदि भी फिलहाल नहीं खुल पाएंगे.

पहले की तरह शुक्रवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा. कंटेनमेंट जोन में कोई भी नई राहत नहीं मिलेगी. फिलहाल मेट्रो सेवाओं के चलने को भी इजाजत नहीं दी गई है.

स्वतंत्रता दिवस को लेकर निर्देश

आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला तहसील, नगर निगम और पंचायतों के स्तर पर जहां कहीं भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल जैसे, मास्क सैनिटाइजर आदि का प्रयोग पूरी तरह से अनिवार्य होगा.

सभी के फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अलावा सामान्य धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली/गाजियाबादः अनलॉक 3 को लेकर सरकार ने जो दिशा-निर्देश जारी किए थे, उनको गाजियाबाद जिला प्रशासन ने भी यथावत लागू करने का आदेश दे दिया है. बुधवार से गाजियाबाद जिला स्तर पर एक नई और बड़ी राहत मिलने जा रही है. इसके अलावा अन्य क्या कुछ निर्देश अनलॉक 3 को लेकर भी दिए गए हैं. आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं.

लॉकडाउन 3 में गाजियाबाद को मिलने वाली है राहत

जिम और योग संस्थान खुलेंगे

5 अगस्त यानी बुधवार से योग संस्थान और जिम खोलने की अनुमति सरकार की तरफ से दी गई है, स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षा संस्थान 31 अगस्त तक बंद रखने का ही आदेश पहले की तरह रहेगा. इसके अलावा सिनेमा हॉल और मनोरंजन पार्क आदि भी फिलहाल नहीं खुल पाएंगे.

पहले की तरह शुक्रवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा. कंटेनमेंट जोन में कोई भी नई राहत नहीं मिलेगी. फिलहाल मेट्रो सेवाओं के चलने को भी इजाजत नहीं दी गई है.

स्वतंत्रता दिवस को लेकर निर्देश

आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला तहसील, नगर निगम और पंचायतों के स्तर पर जहां कहीं भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल जैसे, मास्क सैनिटाइजर आदि का प्रयोग पूरी तरह से अनिवार्य होगा.

सभी के फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अलावा सामान्य धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

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