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गाजियाबाद: निजी स्कूल पर लगा एक लाख जुर्माना, DM ने बैठक में दिखाई सख्ती

गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया गाजियाबाद के पदाधिकारियों के साथ अपने कैंप कार्यालय पर बैठक की. इसमें कोरोना काल में स्कूल फीस को लेकर सरकार द्वारा जारी आदेशों के पालने के बारे में स्कूल संचालकों का कहा गया. जिला विद्यालय निरीक्षक के शासनादेश का उल्लंघन करने पर तीन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इसमें राजेंद्र नगर स्थित डीएलएफ स्कूल पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है, जबकि दो स्कूलों को चेतवानी दी गई है.

For violation of government order One lakh fine imposed on private school of ghaziabad
गाजियाबाद: निजी स्कूल पर लगा एक लाख जुर्माना, DM ने बैठक में दिखाई सख्ती
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Published : Sep 12, 2020, 1:52 AM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद : कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों द्वारा लगातार अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है. फीस जमा ना होने पर कई स्कूलों द्वारा तो छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन क्लासेस तक से वंचित कर दिया गया है. इसी को लेकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया गाजियाबाद के पदाधिकारियों के साथ अपने कैंप कार्यालय पर बैठक की.

वीडियो रिपोर्ट

बैठक में जिलाधिकारी ने जिला के समस्त निजी स्कूलों के प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 4 जुलाई, 2020 को जो शासनादेश जारी हुआ है उसका सख्ती से पालन किया जाए. सभी स्कूल इस शासनादेश को अपने स्कूल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें. इसके साथ स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी शासनादेश चस्पां किया जाए और सभी अभिभावकों में शासनादेश का प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आम लोगों को भी शासनादेश के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके.

अभिभावकों से बनाया जाए तालमेल

जिलाधिकारी ने निजी स्कूलों को निर्देशित किया है कि स्कूल एक फॉर्मेट डिवेलप करेगा. इसमें फीस जमा करने वाले और फीस जमा ना करने वाले अभिभावकों से आवेदन पत्र के आधार पर विचार करते हुए फीस किस्तों में जमा करने पर निर्णय लेंगे और पेमेंट प्लान बना कर अभिभावकों को देंगे.

यदि किसी अभिभावक के आवेदन पत्र को स्कूल द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराएंगे तथा अभिभावकों को भी इसकी लिखित सूचना देंगे. अस्वीकृत आवेदन पत्रों की समीक्षा करने के लिए जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए हैं.

शासनादेश के उल्लंघन पर होगा मुकदमा दर्ज

जिलाधिकारी द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए फेडरेशन के पदाधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि फीस जमा के कारण बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान ना किया जाए, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे. यदि किसी भी स्कूल द्वारा शासनादेश का उल्लंघन किया जाता है या किसी भी छात्र छात्राओं का उत्पीड़न किया जाता है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

तीन स्कूलों पर की गई कार्रवाई

जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुसार 4 जुलाई को जारी हुए शासनादेश का उल्लंघन करने पर तीन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इसमें राजेंद्र नगर स्थित डीएलएफ स्कूल पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है, जबकि चिल्ड्रन एकेडमी-विजयनगर और गुरुकुल स्कूल-एनएच 24 को भविष्य के लिए कठोर चेतावनी दी गई है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद : कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों द्वारा लगातार अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है. फीस जमा ना होने पर कई स्कूलों द्वारा तो छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन क्लासेस तक से वंचित कर दिया गया है. इसी को लेकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया गाजियाबाद के पदाधिकारियों के साथ अपने कैंप कार्यालय पर बैठक की.

वीडियो रिपोर्ट

बैठक में जिलाधिकारी ने जिला के समस्त निजी स्कूलों के प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 4 जुलाई, 2020 को जो शासनादेश जारी हुआ है उसका सख्ती से पालन किया जाए. सभी स्कूल इस शासनादेश को अपने स्कूल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें. इसके साथ स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी शासनादेश चस्पां किया जाए और सभी अभिभावकों में शासनादेश का प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आम लोगों को भी शासनादेश के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके.

अभिभावकों से बनाया जाए तालमेल

जिलाधिकारी ने निजी स्कूलों को निर्देशित किया है कि स्कूल एक फॉर्मेट डिवेलप करेगा. इसमें फीस जमा करने वाले और फीस जमा ना करने वाले अभिभावकों से आवेदन पत्र के आधार पर विचार करते हुए फीस किस्तों में जमा करने पर निर्णय लेंगे और पेमेंट प्लान बना कर अभिभावकों को देंगे.

यदि किसी अभिभावक के आवेदन पत्र को स्कूल द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराएंगे तथा अभिभावकों को भी इसकी लिखित सूचना देंगे. अस्वीकृत आवेदन पत्रों की समीक्षा करने के लिए जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए हैं.

शासनादेश के उल्लंघन पर होगा मुकदमा दर्ज

जिलाधिकारी द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए फेडरेशन के पदाधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि फीस जमा के कारण बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान ना किया जाए, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे. यदि किसी भी स्कूल द्वारा शासनादेश का उल्लंघन किया जाता है या किसी भी छात्र छात्राओं का उत्पीड़न किया जाता है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

तीन स्कूलों पर की गई कार्रवाई

जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुसार 4 जुलाई को जारी हुए शासनादेश का उल्लंघन करने पर तीन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इसमें राजेंद्र नगर स्थित डीएलएफ स्कूल पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है, जबकि चिल्ड्रन एकेडमी-विजयनगर और गुरुकुल स्कूल-एनएच 24 को भविष्य के लिए कठोर चेतावनी दी गई है.

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