नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आप कुत्ता पालते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लें, वरना आपको पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है. उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ अनुज कुमार सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि जो लोग कुत्ता पालते हैं, उन्हें अपने Pet का पंजीकरण अवश्य कराना हाेगा. नगर निगम द्वारा पंजीकरण शुल्क को घटाकर दाे साै रुपये प्रति पेट कर दिया गया है. नवीनीकरण शुल्क एक साै रुपये प्रति पेट कर दिया गया है.
दरअसल, लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में कुछ ऐसी घटना सामने आई है, जिसमें पालतू कुत्ता ने अपने मालिकाें पर ही हमला कर दिया है. इसके बाद नगर निगम ने डॉग लवर्स से अपने पालतू के पंजीकरण और टीकाकरण कराने की अपील की गई है. साथ ही अपने कुत्ते को बाहर टहलाते समय उनके मुंह पर थूथन लगाने और पिटबुल, हस्की, डाबरमैन जैसे कुत्तों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए भी अपील की गई है.
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डॉ अनुज ने बताया गया कि यदि पेट लवर्स अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं कराते हैं और इसकी सूचना नगर निगम को प्राप्त होती है ताे कुत्ते के मालिक पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. देसी स्वान, असहाय और बीमार दो स्वान तक का स्वान रजिस्ट्रेशन फ्री रहेगा. जिसके लिए स्वान पालक को गाजियाबाद नगर निगम आकर संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
बता दें, कैसरबाग के बंगाली टोला निवासी सुशीला त्रिपाठी (82) को उनके घर में पल रहे पिटबुल ने 12 जुलाई की सुबह काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. परिजनों ने उनको इलाज के लिए बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई थी. अस्पतालकर्मियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पोस्टमार्टम में उनके चेहरे, पेट, सिर के पिछले हिस्से, दोनों हाथ और जांघ पर 13 जगह कुत्ते के नोचने के निशान मिले थे.