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गाजियाबाद: गोवध अधिनियम फैसले का बजरंग दल-विश्व हिंदू परिषद ने किया स्वागत - गोवंश अधिनियम कानून

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोवध कानून को और भी प्रभावी बनाने के फैसले का बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने स्वागत किया है. उनका कहना है कि इससे गोकशी करने वाले और गो तस्करों में डर बढ़ेगा.

Bajrang Dal-Vishwa Hindu Parishad welcomed the Govadh Act decision in UP
गोवध अधिनियम फैसले का स्वागत
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Published : Jun 11, 2020, 5:02 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोहत्या कानून को और ज्यादा प्रभावी बना दिया है. जिसमें सजा बढ़ाने के साथ गोवंश को नुकसान पहुंचाने पर भी सजा का प्रावधान कर दिया गया है.

गोवध अधिनियम फैसले का स्वागत

गोहत्या पर अब 3 से 10 साल की सजा और 3 से 5 लाख रुपये का जुर्माना भी रखा गया है. इसके साथ ही गोवंश ले जा रहे चालक और वाहन स्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा गो तस्करी से जुड़े अपराधियों के फोटो भी सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जाएंगे. सरकार के इस प्रावधान को लेकर बजरंग दल की प्रतिक्रिया कैसी है. इसी को लेकर ईटीवी भारत ने बजरंग दल के सदस्यों से खास बातचीत की.

सरकार के फैसले का स्वागत

ईटीवी भारत को बजरंग दल के जिला सह संयोजक गुलशन राजपूत ने बताया कि गोवंश अधिनियम में किए गए बदलाव से सजा और जुर्माने में बढ़ोतरी का सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है. वह सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं. इसके साथ ही वह सरकार से अपील करते हैं कि सड़कों पर आवारा जो गोवंश घूम रहे हैं, उनके लिए भी एक कानून बनना चाहिए, जिससे कि उनकी रोड एक्सीडेंट या अन्य कारण से मौत ना हो सके.

जल्द से जल्द मिलनी चाहिए सजा

ईटीवी भारत को विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नगर महामंत्री योगेंद्र सिंह ने बताया कि योगी सरकार के गोवंश अधिनियम कानून का स्वागत करते हैं और वह काफी साल से इस कानून के लिए मेहनत कर रहे थे. आज जाकर कहीं उनको सफलता मिली है. इसके साथ ही वह चाहते हैं, दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए.

ईटीवी भारत को बजरंग दल के कार्यकर्ता भारत शर्मा ने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने सजा और जुर्माने में प्रावधान करके बहुत अच्छा किया है. इसके साथ ही वह चाहते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए.

उम्र कैद की हो सजा

ईटीवी भारत को बजरंग दल के कार्यकर्ता रवि चौधरी ने बताया कि वह योगी सरकार के इस कदम से काफी खुश हैं. लेकिन सरकार ने जो 10 साल की प्रावधान कर रखा है, इसको उम्र कैद में तब्दील करना चाहिए जिससे कि दोषी को उम्र भर अपनी गलती का पश्चाताप होता रहे.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोहत्या कानून को और ज्यादा प्रभावी बना दिया है. जिसमें सजा बढ़ाने के साथ गोवंश को नुकसान पहुंचाने पर भी सजा का प्रावधान कर दिया गया है.

गोवध अधिनियम फैसले का स्वागत

गोहत्या पर अब 3 से 10 साल की सजा और 3 से 5 लाख रुपये का जुर्माना भी रखा गया है. इसके साथ ही गोवंश ले जा रहे चालक और वाहन स्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा गो तस्करी से जुड़े अपराधियों के फोटो भी सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जाएंगे. सरकार के इस प्रावधान को लेकर बजरंग दल की प्रतिक्रिया कैसी है. इसी को लेकर ईटीवी भारत ने बजरंग दल के सदस्यों से खास बातचीत की.

सरकार के फैसले का स्वागत

ईटीवी भारत को बजरंग दल के जिला सह संयोजक गुलशन राजपूत ने बताया कि गोवंश अधिनियम में किए गए बदलाव से सजा और जुर्माने में बढ़ोतरी का सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है. वह सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं. इसके साथ ही वह सरकार से अपील करते हैं कि सड़कों पर आवारा जो गोवंश घूम रहे हैं, उनके लिए भी एक कानून बनना चाहिए, जिससे कि उनकी रोड एक्सीडेंट या अन्य कारण से मौत ना हो सके.

जल्द से जल्द मिलनी चाहिए सजा

ईटीवी भारत को विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नगर महामंत्री योगेंद्र सिंह ने बताया कि योगी सरकार के गोवंश अधिनियम कानून का स्वागत करते हैं और वह काफी साल से इस कानून के लिए मेहनत कर रहे थे. आज जाकर कहीं उनको सफलता मिली है. इसके साथ ही वह चाहते हैं, दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए.

ईटीवी भारत को बजरंग दल के कार्यकर्ता भारत शर्मा ने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने सजा और जुर्माने में प्रावधान करके बहुत अच्छा किया है. इसके साथ ही वह चाहते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए.

उम्र कैद की हो सजा

ईटीवी भारत को बजरंग दल के कार्यकर्ता रवि चौधरी ने बताया कि वह योगी सरकार के इस कदम से काफी खुश हैं. लेकिन सरकार ने जो 10 साल की प्रावधान कर रखा है, इसको उम्र कैद में तब्दील करना चाहिए जिससे कि दोषी को उम्र भर अपनी गलती का पश्चाताप होता रहे.

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