नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए आज जिला मुख्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बैठक की.
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा आगामी त्योहारों के आयोजन के दौरान जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रहे वहीं दूसरी ओर कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए सभी अधिकारियों द्वारा कार्य योजना बनाकर सभी त्योहारों के कार्यक्रम को संपन्न कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
प्रशासन की लेनी होगी अनुमति
उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों में आयोजकों के द्वारा विद्युत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे. सभी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन 50% लोगों के भाग लेने के साथ ही अनुमति दी जाएगी. शहरी क्षेत्र में यह अनुमति अपर जिलाधिकारी नगर और मोदी नगर एवं लोनी क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की अनुमति उप जिलाधिकारी के माध्यम से दी जाएगी.
कोविड-19 कॉल का करना होगा पालन
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सभी कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए आयोजकों को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों से ऊपर का जमवाड़ा नहीं लगने दिया जाएगा. कार्यक्रम के आयोजन में सड़क पर पंडाल लगाने की अनुमति किसी भी स्तर से प्रदान नहीं की जाएगी.
रात 9:00 बजे बंद होंगे ठेके
आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए ज़िले में कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए संबंधित अधिकारियों के द्वारा जिले के तमाम शराब के ठेके रात 9:00 बजे और सर्राफा की दुकान 8:00 बजे बंद कराई जाएंगी.
धार्मिक कार्यक्रमों के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी, कोविड-19 प्रोटोकॉल का करना होगा पालन
आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बैठक की. जिलाधिकारी ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों में आयोजकों के द्वारा विद्युत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे.
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए आज जिला मुख्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बैठक की.
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा आगामी त्योहारों के आयोजन के दौरान जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रहे वहीं दूसरी ओर कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए सभी अधिकारियों द्वारा कार्य योजना बनाकर सभी त्योहारों के कार्यक्रम को संपन्न कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
प्रशासन की लेनी होगी अनुमति
उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों में आयोजकों के द्वारा विद्युत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे. सभी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन 50% लोगों के भाग लेने के साथ ही अनुमति दी जाएगी. शहरी क्षेत्र में यह अनुमति अपर जिलाधिकारी नगर और मोदी नगर एवं लोनी क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की अनुमति उप जिलाधिकारी के माध्यम से दी जाएगी.
कोविड-19 कॉल का करना होगा पालन
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सभी कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए आयोजकों को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों से ऊपर का जमवाड़ा नहीं लगने दिया जाएगा. कार्यक्रम के आयोजन में सड़क पर पंडाल लगाने की अनुमति किसी भी स्तर से प्रदान नहीं की जाएगी.
रात 9:00 बजे बंद होंगे ठेके
आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए ज़िले में कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए संबंधित अधिकारियों के द्वारा जिले के तमाम शराब के ठेके रात 9:00 बजे और सर्राफा की दुकान 8:00 बजे बंद कराई जाएंगी.