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कोरोना वायरस के कारण पलवल में लगाई गई धारा-144

पलवल जिला नगराधीश जितेंद्र कुमार ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन व हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला में भीड़ इकट्ठा होने पर धारा-144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है.

Section-144 imposed in Palwal due to Corona virus
कोरोना वायरस के कारण पलवल में लगाई गई धारा-144
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Published : Mar 19, 2020, 8:45 PM IST

नई दिल्ली/पलवल: कोरोना वायरस के खतरे के कारण पलवल में धारा-144 लगा दी गई है. जिला नगराधीश जितेंद्र कुमार ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को सभी जनमानस के लिए खतरा घोषित किया है और इससे बचाव के लिए भीड़ ना होने देने की सलाह दी है.

कोरोना वायरस के कारण पलवल में लगाई गई धारा-144.

निजी व सरकारी शिक्षण संस्थान, आईटीआई, महाविद्यालय, सिनेमा, पब्स व जिम आदि ऐसे स्थान हैं जहां पर एक साथ लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे उन लोगों के साथ-साथ दूसरों को भी खतरा है.

कई संस्थानों को किया बंद

लोगों के बचाव और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से जिले के सभी निजी व सरकारी शिक्षण संस्थान, आईटीआई, महाविद्यालय, सिनेमा, पब्स व जिम आदि के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है.

इन आदेशों की पालना न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 31 मार्च 2020 तक प्रभावी होंगे. उन्होंने कहा कि जिले में अभी तक कोरोना ग्रस्त एक भी मरीज नहीं है लेकिन फिर भी इसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग बेहद सजग है.

कोरोना से बचने के उपाय

कोरोना रोग के संबंध में आमजन के लिए जागरूकता अत्यंत आवश्यक है यदि आमजन यथासंभव भीड़ से बचकर रहें, बार-बार हाथ धोएं तथा खांसी-जुकाम पीडि़तों से कम से कम एक मीटर दूरी रखें, लोगों को हाथ मिलाने की बजाय नमस्कार करें, छींकते व खांसते समय रूमाल का प्रयोग करें तो कोरोना रोग के संक्रमण पर आसानी से काबू पाया जा सकता है.

वहीं जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेशों पर सभी निजी व सरकारी शिक्षण संस्थान, आईटीआई, महाविद्यालय, सिनेमा, पब्स व जिम आदि के संचालक अमल करते हुए नजर आ रहे हैं.

पलवल के रेड रॉक सिनेमा के संचालक कुलदीप फागना ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें आदेश जारी किया गया था कि कोरोना वायरस के चलते वे अपने सिनेमा हाल को 31 मार्च तक बंद रखे.

भीड़ से बचकर रहें

जिला प्रशासन द्वारा जारी किए आदेशों का वो बखूबी से पालन कर रहे हैं और इसके लिए बकायदा उन्होंने अपने सिनेमा हाल के बाहर नोटिस भी लगा दिया है और वो खुद भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आमजन भीड़ से बचकर रहें.

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के खौफ से पूरे देश में आपातकाल जैसा माहौल बन गया है. हरियाणा सरकार द्वारा सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं को 31 मार्च 2020 तक बंद करवाने के आदेश दिए गए हैं. प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के ऐसे राजनीतिक, धार्मिक व अन्य आयोजनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है जहां 200 या इससे अधिक की भीड़ एकत्र हो सकती है.

नई दिल्ली/पलवल: कोरोना वायरस के खतरे के कारण पलवल में धारा-144 लगा दी गई है. जिला नगराधीश जितेंद्र कुमार ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को सभी जनमानस के लिए खतरा घोषित किया है और इससे बचाव के लिए भीड़ ना होने देने की सलाह दी है.

कोरोना वायरस के कारण पलवल में लगाई गई धारा-144.

निजी व सरकारी शिक्षण संस्थान, आईटीआई, महाविद्यालय, सिनेमा, पब्स व जिम आदि ऐसे स्थान हैं जहां पर एक साथ लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे उन लोगों के साथ-साथ दूसरों को भी खतरा है.

कई संस्थानों को किया बंद

लोगों के बचाव और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से जिले के सभी निजी व सरकारी शिक्षण संस्थान, आईटीआई, महाविद्यालय, सिनेमा, पब्स व जिम आदि के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है.

इन आदेशों की पालना न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 31 मार्च 2020 तक प्रभावी होंगे. उन्होंने कहा कि जिले में अभी तक कोरोना ग्रस्त एक भी मरीज नहीं है लेकिन फिर भी इसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग बेहद सजग है.

कोरोना से बचने के उपाय

कोरोना रोग के संबंध में आमजन के लिए जागरूकता अत्यंत आवश्यक है यदि आमजन यथासंभव भीड़ से बचकर रहें, बार-बार हाथ धोएं तथा खांसी-जुकाम पीडि़तों से कम से कम एक मीटर दूरी रखें, लोगों को हाथ मिलाने की बजाय नमस्कार करें, छींकते व खांसते समय रूमाल का प्रयोग करें तो कोरोना रोग के संक्रमण पर आसानी से काबू पाया जा सकता है.

वहीं जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेशों पर सभी निजी व सरकारी शिक्षण संस्थान, आईटीआई, महाविद्यालय, सिनेमा, पब्स व जिम आदि के संचालक अमल करते हुए नजर आ रहे हैं.

पलवल के रेड रॉक सिनेमा के संचालक कुलदीप फागना ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें आदेश जारी किया गया था कि कोरोना वायरस के चलते वे अपने सिनेमा हाल को 31 मार्च तक बंद रखे.

भीड़ से बचकर रहें

जिला प्रशासन द्वारा जारी किए आदेशों का वो बखूबी से पालन कर रहे हैं और इसके लिए बकायदा उन्होंने अपने सिनेमा हाल के बाहर नोटिस भी लगा दिया है और वो खुद भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आमजन भीड़ से बचकर रहें.

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के खौफ से पूरे देश में आपातकाल जैसा माहौल बन गया है. हरियाणा सरकार द्वारा सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं को 31 मार्च 2020 तक बंद करवाने के आदेश दिए गए हैं. प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के ऐसे राजनीतिक, धार्मिक व अन्य आयोजनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है जहां 200 या इससे अधिक की भीड़ एकत्र हो सकती है.

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