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फरीदाबाद: 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी चौकीदार को 20 साल की कैद - फरीदाबाद पत्नी हत्या दोषी पति उम्र कैद

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी चौकीदार को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है, जबकि गला घोटकर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

faridabad court sentenced 20 years imprisonment to watchman who is guilty of raping 11 year old girl
फरीदाबाद: 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी चौकीदार को 20 साल कैद
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Published : Feb 16, 2021, 5:19 PM IST

नई दिल्ली/फरीदाबाद: सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली ग्यारह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले चौकीदार को जिला कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है, जबकि पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के दोषी पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई हुई है.

बता दें कि ग्यारह साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना मार्च 2019 की है. पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 11 साल की एक बच्ची एनआईटी के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी. 27 जनवरी 2019 को वो स्कूल में खेलने गई थी, तभी वहां रहने वाला चौकीदार रंजीतलाल ने उसे पानी लाने के बहाने कमरे में भेज दिया और खुद पीछे पहुंच गया. जहां उसने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था.

दुष्कर्म के दोषी चौकीदार को 20 साल कैद

कोर्ट ने दोषी चौकीदार को 20 साल की सजा के अलावा उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. वहीं दूसरी तरफ पत्नी की हत्या करनी की घटना अप्रैल 2018 की है. इस वारदात में पति का साथ देने वाले दूसरे दोषी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़िए: नजफगढ़ पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार

पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि मूलरूप से अलीगढ़ के चंडौस निवासी जयप्रकाश की शादी बुलंदशहर के गांव याकूबपुर निवासी रामपाल की बेटी चेतना के साथ हुई थी. इनके दो बच्चे भी हैं. दोनों यहां सूर्या विहार पार्ट दो में रहने लगे थे. शादी के बाद दोनों में अनबन होने लगी. 28 अप्रैल 2018 को जयप्रकाश ने पत्नी की चुन्नी से सोते समय गला घोंटकर हत्या कर दी थी

नई दिल्ली/फरीदाबाद: सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली ग्यारह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले चौकीदार को जिला कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है, जबकि पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के दोषी पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई हुई है.

बता दें कि ग्यारह साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना मार्च 2019 की है. पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 11 साल की एक बच्ची एनआईटी के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी. 27 जनवरी 2019 को वो स्कूल में खेलने गई थी, तभी वहां रहने वाला चौकीदार रंजीतलाल ने उसे पानी लाने के बहाने कमरे में भेज दिया और खुद पीछे पहुंच गया. जहां उसने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था.

दुष्कर्म के दोषी चौकीदार को 20 साल कैद

कोर्ट ने दोषी चौकीदार को 20 साल की सजा के अलावा उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. वहीं दूसरी तरफ पत्नी की हत्या करनी की घटना अप्रैल 2018 की है. इस वारदात में पति का साथ देने वाले दूसरे दोषी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है.

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पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि मूलरूप से अलीगढ़ के चंडौस निवासी जयप्रकाश की शादी बुलंदशहर के गांव याकूबपुर निवासी रामपाल की बेटी चेतना के साथ हुई थी. इनके दो बच्चे भी हैं. दोनों यहां सूर्या विहार पार्ट दो में रहने लगे थे. शादी के बाद दोनों में अनबन होने लगी. 28 अप्रैल 2018 को जयप्रकाश ने पत्नी की चुन्नी से सोते समय गला घोंटकर हत्या कर दी थी

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