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विजेंदर गुप्ता, कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा आज कोर्ट में हो सकते हैं पेश - इमरान हुसैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन द्वारा दायर मानहानि के मामले में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा पेश हो सकते हैं. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीनों आरोपी नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिया था.

Vijender Gupta, Kapil Mishra and Manjinder Singh can be presented today in Rouse Avenue Court
राऊज एवेन्यू कोर्ट
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Published : Nov 18, 2020, 9:46 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन द्वारा दायर मानहानि के मामले में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा पेश हो सकते हैं. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीनों आरोपी नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह मामले की सुनवाई करेंगे.



2019 का मामला

इमरान हुसैन ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा के खिलाफ मानहानि याचिका दायर किया है. 9 अक्टूबर 2019 को भी कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ वारंट जारी किया था. पिछले 12 जुलाई को कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा को बतौर आरोपी नोटिस जारी किया था. इमरान हुसैन ने तीनों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया है. इमरान का आरोप है कि दिल्ली में 17 हजार पेड़ों को काटने के आदेश वाले मामले में तीनों ने उनपर झूठे आरोप लगाए थे.



इमरान हुसैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे

इन तीनों विधायकों ने जून 2018 में एक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें इमरान हुसैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कथित तौर पर पोस्टर लगवाए थे, जिनपर लिखा था कि केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने 23 करोड़ रुपये लेकर पेड़ काटने की अनुमति दी. इमरान पहले भी उस आरोप को गलत और निराधार बता चुके हैं. इमरान हुसैन ने इस मामले में तीनों को लीगल नोटिस भेजा था.

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन द्वारा दायर मानहानि के मामले में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा पेश हो सकते हैं. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीनों आरोपी नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह मामले की सुनवाई करेंगे.



2019 का मामला

इमरान हुसैन ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा के खिलाफ मानहानि याचिका दायर किया है. 9 अक्टूबर 2019 को भी कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ वारंट जारी किया था. पिछले 12 जुलाई को कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा को बतौर आरोपी नोटिस जारी किया था. इमरान हुसैन ने तीनों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया है. इमरान का आरोप है कि दिल्ली में 17 हजार पेड़ों को काटने के आदेश वाले मामले में तीनों ने उनपर झूठे आरोप लगाए थे.



इमरान हुसैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे

इन तीनों विधायकों ने जून 2018 में एक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें इमरान हुसैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कथित तौर पर पोस्टर लगवाए थे, जिनपर लिखा था कि केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने 23 करोड़ रुपये लेकर पेड़ काटने की अनुमति दी. इमरान पहले भी उस आरोप को गलत और निराधार बता चुके हैं. इमरान हुसैन ने इस मामले में तीनों को लीगल नोटिस भेजा था.

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