नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में गिरफ्तार ताहिर हुसैन की पुलिस हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी है. आज ताहिर हुसैन की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी. जिसके बाद पुलिस ने ताहिर को कोर्ट में पेश किया था.
5 मार्च को गिरफ्तार किया गया था
पिछले 16 मार्च को कोर्ट ने ताहिर हुसैन की पुलिस हिरासत आज तक के लिए बढ़ा दी थी. ताहिर हुसैन को 5 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट से उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब उसकी सरेंडर करने की याचिका खारिज कर दी गई. 5 मार्च को ही कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की तरफ से पैरवी के लिए किसी के पेश नहीं होने की वजह से अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था.
अंकित के पिता के बयान पर केस दर्ज हुआ
दिल्ली पुलिस ने अंकित के पिता के बयान पर ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया था. आरोप है कि अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के घर के अंदर ले जाकर ही मारा गया. ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 365, 201 और धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.
अंकित शर्मा हत्या केस: ताहिर हुसैन की पुलिस हिरासत 1 दिन के लिए बढ़ाई गई
कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में गिरफ्तार ताहिर हुसैन की पुलिस हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी है.
नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में गिरफ्तार ताहिर हुसैन की पुलिस हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी है. आज ताहिर हुसैन की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी. जिसके बाद पुलिस ने ताहिर को कोर्ट में पेश किया था.
5 मार्च को गिरफ्तार किया गया था
पिछले 16 मार्च को कोर्ट ने ताहिर हुसैन की पुलिस हिरासत आज तक के लिए बढ़ा दी थी. ताहिर हुसैन को 5 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट से उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब उसकी सरेंडर करने की याचिका खारिज कर दी गई. 5 मार्च को ही कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की तरफ से पैरवी के लिए किसी के पेश नहीं होने की वजह से अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था.
अंकित के पिता के बयान पर केस दर्ज हुआ
दिल्ली पुलिस ने अंकित के पिता के बयान पर ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया था. आरोप है कि अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के घर के अंदर ले जाकर ही मारा गया. ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 365, 201 और धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.