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सेंट स्टीफेंस कॉलेज : CUET से दाखिला कराने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर DU को नोटिस - Delhi High Court News Updates

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कॉलेज में दाखिला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के जरिये ही करने को कहा गया है.

सेंट स्टीफेंस कॉलेज
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Published : Jun 3, 2022, 6:37 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज की उस याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कॉलेज में दाखिला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के जरिये ही करने को कहा गया है. सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें CUET के जरिए ही कॉलेज में दाखिले का आदेश दिया गया है.

बता दें कि एक जून को कोर्ट ने एक दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूजीसी और सेंट स्टीफेंस कॉलेज को नोटिस जारी किया था. इस याचिका के जरिये एक लॉ स्टूडेंट कोनिका पोद्दार ने कहा है कि डीयू और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बीच हर साल एडमिशन को लेकर पैदा होने वाले विवाद की वजह से स्टूडेंट्स को परेशानी होती है.

याचिकाकर्ता की ओर से वकील आकाश वाजपेयी ने कहा था कि इंटरव्यू के दौरान चयन समिति के संतोष के आधार पर मार्क्स देना भेदभावपूर्ण है. याचिका में कहा गया है कि आमतौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला बारहवीं कक्षा में मिले अंकों के आधार पर होता है, लेकिन सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले के लिए अलग से इंटरव्यू करना विभेद को जन्म देता है. याचिका में सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल वाल्सन थंपू के उस आलेख को आधार बनाया गया है, जिसमें सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले में गड़बड़ी की बात कही गई है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज की उस याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कॉलेज में दाखिला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के जरिये ही करने को कहा गया है. सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें CUET के जरिए ही कॉलेज में दाखिले का आदेश दिया गया है.

बता दें कि एक जून को कोर्ट ने एक दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूजीसी और सेंट स्टीफेंस कॉलेज को नोटिस जारी किया था. इस याचिका के जरिये एक लॉ स्टूडेंट कोनिका पोद्दार ने कहा है कि डीयू और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बीच हर साल एडमिशन को लेकर पैदा होने वाले विवाद की वजह से स्टूडेंट्स को परेशानी होती है.

याचिकाकर्ता की ओर से वकील आकाश वाजपेयी ने कहा था कि इंटरव्यू के दौरान चयन समिति के संतोष के आधार पर मार्क्स देना भेदभावपूर्ण है. याचिका में कहा गया है कि आमतौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला बारहवीं कक्षा में मिले अंकों के आधार पर होता है, लेकिन सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले के लिए अलग से इंटरव्यू करना विभेद को जन्म देता है. याचिका में सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल वाल्सन थंपू के उस आलेख को आधार बनाया गया है, जिसमें सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले में गड़बड़ी की बात कही गई है.

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