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एक्शन में साउथ MCD, 4000 से ज्यादा अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई शुरू

दिल्ली अग्निकांड से सबक लेते हुए साउथ एमसीडी ने अपने इलाके में अवैध चल रही फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है. वहीं, निगम के अधीन आने वाली ऐसी कुल 5266 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जानी है.

Chairman of South MCD
साउथ एमसीडी के चेयरमैन, Chairman of South MCD
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Published : Dec 10, 2019, 11:07 PM IST

Updated : Dec 10, 2019, 11:43 PM IST

नई दिल्ली. फिल्मिस्तान इलाके में रविवार को हुए अग्निकांड के बाद दिल्ली में बड़ी संख्या पर चल रही अवैध फैक्ट्रियों और कारोबारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय एजेंसियों पर एक तरफ इसमें लापरवाही बरतने का आरोप है तो दूसरी तरफ फायर और बिजली विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. इस बीच साउथ एमसीडी ने अपने इलाके में आने वाली 4272 अवैध फैक्ट्रियों और कारोबारों को सील करने की कवायद शुरू कर दी है.

साउथ एमसीडी के चेयरमैन

साउथ एमसीडी में 5266 अवैध फैक्ट्रियां

मंगलवार को एमसीडी की स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निगम के अधीन आने वाली कुल 5266 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जानी है. घटना के बाद सभी अधिकारियों को इस दिशा में कोई कोताही न बरतने के सख्त आदेश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 66 फैक्ट्रियों को सील किया जा चुका है.

वेस्ट जोन में सबसे अधिक अवैध कारोबार

जानकारी के मुताबिक, निगम के वेस्ट जोन में सबसे अधिक 3934 अवैध कारोबार हैं. सेंट्रल जोन में यह संख्या 567, नजफगढ़ जोन में 492 और साउथ जोन में 273 है. इनमें सभी जोन में कुल मिलाकर 982 फैक्ट्रियां खाली कर दी गईं है. वहीं, अभी के समय में जिन फैक्ट्रियों को नोटिस दिया जा रहा है, उन्हें कारण बताने या हाउसहोल्ड पॉलिसी के तहत रजिस्टर कराने के लिए 48 घंटे का समय दिया जा रहा है.

रेजिडेंशियल इलाके में चल सकते हैं लघु उद्योग

इस दौरान गुप्ता ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेशानुसार 31 दिसंबर तक कार्रवाई पूरी करनी है. अभी के समय में युद्धस्तर पर ये काम चल रहा है. गुप्ता ने कहा कि इन सभी कारोबार में अधिकतर ऐसे हैं, जो हाउसहोल्ड पॉलिसी के तहत कवर होते हैं. इसमें 100 से भी ज्यादा वो लघु-उद्योग शामिल हैं जिन्हें रेसिडेंशियल इलाके में रहकर चलाया जा सकता है. हालांकि इसके लिए निगम से इजाजत लेनी होगी.

नई दिल्ली. फिल्मिस्तान इलाके में रविवार को हुए अग्निकांड के बाद दिल्ली में बड़ी संख्या पर चल रही अवैध फैक्ट्रियों और कारोबारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय एजेंसियों पर एक तरफ इसमें लापरवाही बरतने का आरोप है तो दूसरी तरफ फायर और बिजली विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. इस बीच साउथ एमसीडी ने अपने इलाके में आने वाली 4272 अवैध फैक्ट्रियों और कारोबारों को सील करने की कवायद शुरू कर दी है.

साउथ एमसीडी के चेयरमैन

साउथ एमसीडी में 5266 अवैध फैक्ट्रियां

मंगलवार को एमसीडी की स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निगम के अधीन आने वाली कुल 5266 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जानी है. घटना के बाद सभी अधिकारियों को इस दिशा में कोई कोताही न बरतने के सख्त आदेश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 66 फैक्ट्रियों को सील किया जा चुका है.

वेस्ट जोन में सबसे अधिक अवैध कारोबार

जानकारी के मुताबिक, निगम के वेस्ट जोन में सबसे अधिक 3934 अवैध कारोबार हैं. सेंट्रल जोन में यह संख्या 567, नजफगढ़ जोन में 492 और साउथ जोन में 273 है. इनमें सभी जोन में कुल मिलाकर 982 फैक्ट्रियां खाली कर दी गईं है. वहीं, अभी के समय में जिन फैक्ट्रियों को नोटिस दिया जा रहा है, उन्हें कारण बताने या हाउसहोल्ड पॉलिसी के तहत रजिस्टर कराने के लिए 48 घंटे का समय दिया जा रहा है.

रेजिडेंशियल इलाके में चल सकते हैं लघु उद्योग

इस दौरान गुप्ता ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेशानुसार 31 दिसंबर तक कार्रवाई पूरी करनी है. अभी के समय में युद्धस्तर पर ये काम चल रहा है. गुप्ता ने कहा कि इन सभी कारोबार में अधिकतर ऐसे हैं, जो हाउसहोल्ड पॉलिसी के तहत कवर होते हैं. इसमें 100 से भी ज्यादा वो लघु-उद्योग शामिल हैं जिन्हें रेसिडेंशियल इलाके में रहकर चलाया जा सकता है. हालांकि इसके लिए निगम से इजाजत लेनी होगी.

Intro:नई दिल्ली:
फिल्मिस्तान इलाके में रविवार को हुए अग्निकांड और उसमें गई 43 जानों के बाद दिल्ली में बड़ी संख्या पर चल रही अवैध फैक्ट्रियों और कारोबारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय एजेंसियों पर एक तरफ इसमें लापरवाही बरतने का आरोप है तो दूसरी तरफ फायर और बिजली विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. इस बीच साउथ एमसीडी ने अपने इलाके में आने वाली 4272 अवैध फैक्ट्रियों और कारोबारों को सील करने की कवायद शुरू कर दी है.


Body:**साउथ एमसीडी में 5266 अवैध फैक्ट्रियां**
मंगलवार को स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता ने यहां बताया सुप्रीम कोट के आदेशानुसार निगम के अधीन आने वाली कुल 5266 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जानी है. घटना के बाद सभी अधिकारियों को इस दिशा में कोई कोताही न बरतने के सख्त आदेश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 66 फैक्ट्रियों को सील किया जा चुका है.

**वेस्ट जोन में सबसे अधिक अवैध कारोबार**
जानकारी के मुताबिक, निगम के वेस्ट जोन में सबसे अधिक 3934 अवैध कारोबार हैं. सेंट्रल ज़ोन में यह संख्या 567, नजफगढ़ ज़ोन में 492 और साउथ ज़ोन में 273 है. इनमें सभी जोन में कुल मिलाकर 982 फैक्ट्रियां उस वक्त खाली कर दी गई जबकि निगम ने इन्हें नोटिस जारी किया.
अभी के समय में जिन फैक्टरियों को नोटिस दिया जा रहा है उन्हें कारण बताने या हाउसहोल्ड पॉलिसी के तहत रजिस्टर कराने के लिए 48 घंटे का समय दिया जा रहा है.

**रेजिडेंशियल इलाके में चल सकते हैं लघु-उद्योग**
गुप्ता ने कहा कि कोर्ट के आदेशानुसार 31 दिसंबर तक कार्रवाई पूरी करनी है. अभी के समय में युद्धस्तर पर ये काम चल रहा है. गुप्ता ने कहा कि इन सभी कारोबार में अधिकतर ऐसे हैं जो हाउसहोल्ड पॉलिसी के तहत कवर होते हैं. इसमें 100 से भी ज्यादा वो लघु-उद्योग शामिल हैं जिन्हें रेसिडेंशियल इलाके में रहकर चलाया जा सकता है. हालांकि इसके लिए निगम से इजाजत लेनी होगी.


Conclusion:
**बिजली के तारों को लेकर आप पर निशाना**
यहां उन्होंने कहा कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि साउथ एमसीडी के इलाके में ऐसे हालात पैदा न हों जिससे हादसे हों. हरियाणा ने की दीवार सरकार पर निशाना चाहते हुए कहा कभी के समय में कई इलाके ऐसे हैं जहां बिजली से तारों का जंजाल बना हुआ है. यहां जरुरत है मुख्यमंत्री कुछ कार्रवाई करें.
Last Updated : Dec 10, 2019, 11:43 PM IST
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