नई दिल्ली: लोगों को राहत देने के लिए साउथ MCD में प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की दो माफ़ी योजनाओं को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है. इसका सीधा मतलब है कि जो लोग 31 मार्च तक अपना पुराना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगे उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा. निगम के इस क़दम से हज़ारों लोगों को राहत मिल सकती है.
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टैक्स भर बने जिम्मेदार नागरिक
मेयर अनामिका ने बताया कि आम माफी योजना के अंतर्गत उन संपत्तिकर करदाताओं की ब्याज और जुर्माने की शत-प्रतिशत राशि माफ हो जाएगी जो कुल बकाया कर राशि का भुगतान 31 मार्च 2021 तक कर देंगे. यह योजना सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू है. उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि वे समय पर टैक्स अदा करें और जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं.
दो साल के लिए टैक्स भुगतान
स्थाई समिति के अध्यक्ष राजदत्त गहलोत ने दूसरी योजना के बारे में बताया कि निगम ने अनधिकृत काॅलोनियों के लिए नई आम माफी योजना लागू थी. जिसके अंतर्गत रिहायशी और व्यावसायिक सम्पत्ति धारकों को केवल दो साल (यानी 2019-20 और 2020-21) के लिए टैक्स का भुगतान करना है. साल 2004 से बकाया यह पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अनाधिकृत काॅलोनियों के लोगों को उक्त तारीख़ तक संपत्तिकर का भुगतान करना होगा.
निगम की तरफ से बड़ी सहूलियत
तय समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले लोगों को इस की पेनाल्टी देनी होती है. ऐसे समय में जबकि कुछ ही दिन पहले लोग लॉकडाउन से निकले हैं ये निगम की तरफ से दी जा रही एक बड़ी सहूलियत हो सकती है.