नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्त के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दी है. जस्टिस विभू बाखरु की बेंच ने कहा कि शिकायतकर्ता ये साबित करने में नाकाम रहा कि अजय दत्त ने चुनाव में अपने ऊपर सरकारी आवास के बकाये के बारे में गलत हलफनामा दिया था. अजय दत्त अंबेडकर नगर विधानसभा से 2020 में चुने गये थे.
अजय दत्त के निर्वाचन को रोहिताश नामक याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि अजय दत्त ने 26 नंबर फॉर्म में दाखिल हलफनामा में कहा कि सरकारी आवास का उनके ऊपर कोई बकाया नहीं है. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली के दक्षिपुरी में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने दत्त को दफ्तर के लिए एक जगह किराये पर दी थी. 31 दिसंबर 2016 तक उसका बकाया दो लाख 77 हजार रुपये से ज्यादा था.
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कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के सचिव के मुताबिक अजय दत्त को वह दफ्तर विधानसभा की ओर से दिया गया था. उसका किराया भरने की जिम्मेदारी भी विधानसभा की थी. यहां तक कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने किराये की मांग के लिए जो पत्र लिखा था वो विधानसभा के सचिव के नाम संबोधित था. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के वकील ने भी इस बात पर सहमति जताई कि किराया दिल्ली विधानसभा की ओर से दिया जाना था.