नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) को निर्देश दिया है कि वो लालकिले के टी-5 पार्किंग एरिया में अस्थायी पार्किंग बनाए. ताकि चांदनी चौक के पास भीड़ से निपटा जा सके.
जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस आईएस मेहता की बेंच ने एएसआई को निर्देश में कहा है कि ये पार्किंग 1 मई से उपलब्ध हो जाने चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी.
सौंदर्यीकरण योजना के लिए MCD बना रही पार्किंग
चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण योजना के तहत उत्तरी दिल्ली नगर निगम गांधी मैदान और दंगल मैदान में दो मल्टीलेवल पार्किंग बना रहा है. दरअसल पिछले 20 मार्च को सुनवाई के दौरान ASI ने हाईकोर्ट को बताया था कि लाल किले के बगल वाले माधव दास पार्क में किसी भी तरह की पार्किंग की इजाजत नहीं दी जा सकती है.
ASI ने बताया कि युनेस्को के दिशा-निर्देशों के मुताबिक ऐसा करना संभव नहीं है. पिछली सुनवाई के दौरान ASI ने कहा था कि लालकिले के बफर जोन में 60 कारों के लिए पार्किंग स्पेस बनाया जा सकता है. इसके बाद हाईकोर्ट ने टी-5 में पार्किंग बनाने का आदेश दिया.
ये है पूरा मामला
⦁ पिछले 23 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को रोका नहीं जा सकता है. और सभी एजेंसियां इस प्रोजेक्ट में मदद करें और बेवजह हस्तक्षेप न करें.
⦁ चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण का काम 1 दिसंबर 2018 से चल रहा है. इसके तहत बाजार में मोटर चालित वाहन को पूरे तरीके से प्रतिबंध करने का प्रस्ताव है. अब वहां केवल पैदल यात्री ही चल पाएंगे.
⦁ इस प्रोजेक्ट की हाईकोर्ट निगरानी कर रहा है. हाईकोर्ट ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे लगातार काम करते रहें और समस्या आने पर कोर्ट को सूचित करें ताकि उनका समाधान किया जा सके.
⦁ पहले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि चांदनी चौक की सालों पुरानी गांधी पार्किंग को तोड़कर उसे मल्टीलेवल पार्किंग में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन शाहजहांनाबाद रिडिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (SRDC) का कहना है कि इसे ऊंचा बनाने से इलाके का हेरिटेज प्रभावित होगा.
⦁ इसके जबाव में कोर्ट ने कहा था कि पार्किंग बहुत जरूरी है, ऐसे में SRDC को सोचना चाहिए कि किस तरह पार्किंग बनाई जा सकती है ताकि लोगों को भी परेशानी न हो और हेरिटेज भी प्रभावित न हो.