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INX मीडिया डील मामला : चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम ने मांगी दस्तावेजों की प्रति - INX मीडिया डील केस अपडेट

INX मीडिया डील मामले के आरोपी पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने दस्तावेजों की प्रति मांगी है.

p chidambaram
पी. चिदंबरम
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Published : Jul 24, 2021, 3:12 PM IST

नई दिल्ली : INX मीडिया डील मामले के आरोपियों पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में इस केस से जुड़े दस्तावेजों की प्रति देने की मांग की है. कोर्ट इस याचिका पर 9 अगस्त को सुनवाई करेगा.


पिछले 24 मार्च को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया था. कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में CBI ने 15 मई 2017 को FIR दर्ज की थी.

उसके बाद ईडी ने 18 मई 2017 को FIR दर्ज की थी. CBI ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं. ये FIR आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ ऑपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) से अनुमति दिलवाने के लिए INX मीडिया से पैसे वसूले थे.

ये भी पढ़ें: INX मीडिया डील मामले में दस्तावेज देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक



इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड और कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

नई दिल्ली : INX मीडिया डील मामले के आरोपियों पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में इस केस से जुड़े दस्तावेजों की प्रति देने की मांग की है. कोर्ट इस याचिका पर 9 अगस्त को सुनवाई करेगा.


पिछले 24 मार्च को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया था. कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में CBI ने 15 मई 2017 को FIR दर्ज की थी.

उसके बाद ईडी ने 18 मई 2017 को FIR दर्ज की थी. CBI ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं. ये FIR आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ ऑपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) से अनुमति दिलवाने के लिए INX मीडिया से पैसे वसूले थे.

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इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड और कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

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