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पीपी ज्वैलर्स के मालिक की शिकायत पर बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश - PP Jewelers Delhi

पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के पीपी ज्वैलर्स के मालिक कमल कुमार गुप्ता की शिकायत पर उनके बेटे राहुल गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

पटियाला हाउस कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट
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Published : Mar 7, 2022, 8:32 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के पीपी ज्वैलर्स के मालिक कमल कुमार गुप्ता की शिकायत पर उनके बेटे राहुल गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट उमेश कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया मिले तथ्यों के आधार पर इस मामले की जांच की जानी चाहिए.

कमल कुमार गुप्ता ने राहुल गुप्ता पर आरोप लगाया है कि उसने दिल्ली के पीपी ज्वैलर्स के फर्जी साझेदारी पत्र के आधार पर उनका अधिकार हस्तांतरित किया. कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एक्शन टेकन रिपोर्ट पर गौर करते हुए कोर्ट ने पाया कि ये संज्ञेय अपराध है और इसमें एफआईआर दर्ज कर जांच करने की जरूरत है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी के फैसले को आधार बनाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया.

इसे भी पढ़ें: पीपी ज्वैलर्स के ब्रांड के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक

कमल कुमार गुप्ता ने कोर्ट में अपनी शिकायत में कहा कि एक अप्रैल 2005 से साझेदारी की शर्तों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उनका व्यवसाय हमेशा की तरह चल रहा है. उनके फर्म पीपी ज्वैलर्स का बैलेंस शीट हमेशा दाखिल किया जाता है. शिकायत में कहा गया है कि कमल कुमार गुप्ता का पुत्र राहुल गुप्ता पीपी ज्वैलर्स का कभी भी साझीदार नहीं रहा है. दोनों के बीच कई विवाद लंबित हैं.

शिकायत में कहा गया है कि राहुल गुप्ता और कमल गुप्ता 2015 तक एक ही आवास में रहते थे और राहुल गुप्ता ही सभी व्यवयाय संभालता था. उस दौरान उसने कई सारी सूचनाएं छिपाई. जब दोनों के बीच विवाद शुरु हुआ तब कमल गुप्ता ने दस्तावेजों की पड़ताल करनी शुरु की. इस दौरान 13 अक्टूबर 2015 को उन्हें एक पत्र मिला जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भेजा गया था. उस पत्र में फर्म के साझीदारी में काफी बदलाव किया गया था. इसके लिए फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे.

नई दिल्ली: राजधानी की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के पीपी ज्वैलर्स के मालिक कमल कुमार गुप्ता की शिकायत पर उनके बेटे राहुल गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट उमेश कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया मिले तथ्यों के आधार पर इस मामले की जांच की जानी चाहिए.

कमल कुमार गुप्ता ने राहुल गुप्ता पर आरोप लगाया है कि उसने दिल्ली के पीपी ज्वैलर्स के फर्जी साझेदारी पत्र के आधार पर उनका अधिकार हस्तांतरित किया. कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एक्शन टेकन रिपोर्ट पर गौर करते हुए कोर्ट ने पाया कि ये संज्ञेय अपराध है और इसमें एफआईआर दर्ज कर जांच करने की जरूरत है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी के फैसले को आधार बनाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया.

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कमल कुमार गुप्ता ने कोर्ट में अपनी शिकायत में कहा कि एक अप्रैल 2005 से साझेदारी की शर्तों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उनका व्यवसाय हमेशा की तरह चल रहा है. उनके फर्म पीपी ज्वैलर्स का बैलेंस शीट हमेशा दाखिल किया जाता है. शिकायत में कहा गया है कि कमल कुमार गुप्ता का पुत्र राहुल गुप्ता पीपी ज्वैलर्स का कभी भी साझीदार नहीं रहा है. दोनों के बीच कई विवाद लंबित हैं.

शिकायत में कहा गया है कि राहुल गुप्ता और कमल गुप्ता 2015 तक एक ही आवास में रहते थे और राहुल गुप्ता ही सभी व्यवयाय संभालता था. उस दौरान उसने कई सारी सूचनाएं छिपाई. जब दोनों के बीच विवाद शुरु हुआ तब कमल गुप्ता ने दस्तावेजों की पड़ताल करनी शुरु की. इस दौरान 13 अक्टूबर 2015 को उन्हें एक पत्र मिला जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भेजा गया था. उस पत्र में फर्म के साझीदारी में काफी बदलाव किया गया था. इसके लिए फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे.

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