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Delhi Riots case: ताहिर हुसैन की एक और जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

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Published : Jul 29, 2021, 11:56 AM IST

दिल्ली दंगा मामले में आरोपी ताहिर हुसैन की एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने दिल्ली पुलिस को 6 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

Notice to Delhi Police on another bail plea of Tahir Hussain
ताहिर हुसैन की एक और जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली दंगा मामले में आरोपी और पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने दिल्ली पुलिस को 6 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि ये जमानत याचिका जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच के समक्ष लिस्ट की जाए क्योंकि ताहिर हुसैन से संबंधित कई मामले उसी बेंच के समक्ष लंबित हैं.

दरअसल सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील मोहित माथुर ने कहा कि जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच के समक्ष ताहिर हुसैन से संबंधित दो FIR के मामले पहले से लंबित हैं. जस्टिस योगेश खन्ना के समक्ष FIR नंबर 91 और 92 से संबंधित जमानत याचिका लंबित हैं. इसलिए इस याचिका पर भी सुनवाई उसी बेंच द्वारा की जानी चाहिए. ये याचिका FIR नंबर 80 से संबंधित है. पिछले 14 जुलाई को FIR नंबर 91 और 92 से संबंधित जमानत याचिकाओं पर जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. उन दोनों पर भी सुनवाई 6 अगस्त को होगी.


दिल्ली हिंसा: ताहिर हुसैन समेत 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर टली सुनवाई


जमानत याचिकाएं उन दो FIR से संबंधित हैं, जिसमें एक ट्रॉमा सेंटर से पुलिस को सूचना मिली कि अजय कुमार झा और प्रिंस बंसल घायल हैं. बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले मई में ताहिर हुसैन की दोनों मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि ताहिर हुसैन ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर इस हिंसा को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया.

ताहिर हुसैन की जमानत याचिकाओं में कहा गया है कि कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस और राजनीतिक विरोधियों ने प्रताड़ित करने के मकसद से केस दर्ज किया है, वह परिस्थितियों का शिकार है और 16 मार्च 2020 से न्यायिक हिरासत में है. दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ UAPA के तहत दर्ज FIR समेत कुल 11 FIR दर्ज किए हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली दंगा मामले में आरोपी और पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने दिल्ली पुलिस को 6 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि ये जमानत याचिका जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच के समक्ष लिस्ट की जाए क्योंकि ताहिर हुसैन से संबंधित कई मामले उसी बेंच के समक्ष लंबित हैं.

दरअसल सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील मोहित माथुर ने कहा कि जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच के समक्ष ताहिर हुसैन से संबंधित दो FIR के मामले पहले से लंबित हैं. जस्टिस योगेश खन्ना के समक्ष FIR नंबर 91 और 92 से संबंधित जमानत याचिका लंबित हैं. इसलिए इस याचिका पर भी सुनवाई उसी बेंच द्वारा की जानी चाहिए. ये याचिका FIR नंबर 80 से संबंधित है. पिछले 14 जुलाई को FIR नंबर 91 और 92 से संबंधित जमानत याचिकाओं पर जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. उन दोनों पर भी सुनवाई 6 अगस्त को होगी.


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जमानत याचिकाएं उन दो FIR से संबंधित हैं, जिसमें एक ट्रॉमा सेंटर से पुलिस को सूचना मिली कि अजय कुमार झा और प्रिंस बंसल घायल हैं. बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले मई में ताहिर हुसैन की दोनों मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि ताहिर हुसैन ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर इस हिंसा को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया.

ताहिर हुसैन की जमानत याचिकाओं में कहा गया है कि कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस और राजनीतिक विरोधियों ने प्रताड़ित करने के मकसद से केस दर्ज किया है, वह परिस्थितियों का शिकार है और 16 मार्च 2020 से न्यायिक हिरासत में है. दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ UAPA के तहत दर्ज FIR समेत कुल 11 FIR दर्ज किए हैं.

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