नई दिल्लीः नई दिल्ली क्षेत्र को धूल और गंदगी मुक्त साफ सुथरा बनाने और आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 (Cleanliness Survey 2022) में सेवन स्टार रैंकिंग हासिल करने के उद्देश्य से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने अपने क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ (सी एंड डी) कचरा एवं मलबा का निपटान करने के लिए 15 स्थानों को चिन्हित किया है. यह कार्य प्रधानमंत्री के "स्वच्छ भारत मिशन" के उद्देश्यों की पूर्ति और भारत की आजादी के 75वें साल को "आजादी का अमृत महोत्सव" के रूप में मनाने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है. यह जानकारी आज पालिका परिषद- उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने दी.
उपाध्याय ने कहा कि एनडीएमसी ऐसा पहला नागरिक निकाय (NDMC is first municipal body where scientific solutions to debris) है, जिसने सी एंड डी मलबे की समस्या का वैज्ञानिक समाधान प्रदान किया है. अपने “सी एंड डी” कचरे का निपटान कैसे करें? अपने सी एंड डी कचरे को किस स्थान पर निपटान करे ? यह अब अधूरा कार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि नगर निकाय का कर्तव्य न केवल नियम न मानने वालो के विरुद्ध चालान जारी करना है बल्कि “सी एंड डी” मलबे का निपटान करने के लिए एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करना भी है. उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि एक शून्य कचरा परियोजना भी है, जिसमें एनडीएमसी द्वारा ईंटों को बनाने के लिए इस “सी एंड डी” कचरे का फिर से उपयोग किया जा रहा है.
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उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि एनडीएमसी क्षेत्र के 15 विभिन्न स्थानों पर सी एंड डी कचरा टीपर डिब्बे लगाए गए हैं. एनडीएमसी ने अपनी वेबसाइट में प्रत्येक सी एंड डी मलबे/ कचरे के टीपर डिब्बे का अक्षांश और देशांतर विवरण प्रदान भी दर्शाया है. उन्होंने कहा कि “सी एंड डी” कचरे को डंप करने के लिए जो स्थान निर्धारित किये गए है उन में - शिवाजी स्टेडियम बस टर्मिनल और गोल मार्केट, शिवाजी स्टेडियम बस टर्मिनल और कनॉट प्लेस, जे एंड एच ब्लॉक - काली बाड़ी मार्ग, उद्यान मार्ग, चर्च लेन, पार्क के पास वकील लेन, काका नगर, यूपीएससी लेन, सीडब्ल्यूसी के पीछे लोधी कॉलोनी, गुरुद्वारा के पास बीके दत्त कॉलोनी, नीति बाग, नेहरू पार्क सर्विस सेंटर, सरोजिनी नगर, मोती बाग बरात घर, सीपीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास वेस्ट किदवई नगर और तिलक लेन पार्क के पास की जगह शमिल है.
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उपाध्याय ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मलबा निपटान करता है तो जुर्माना के एवज में 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि परिषद् अपने क्षेत्र में उचित “सी एंड डी” कचरा बिन या टीपर सुविधा उपलब्ध कराकर भुगतान के बदले सीएंडडी कचरे/ मलबे को हटाने के लिए ऑन डिमांड सुविधा भी उपलब्ध कराती है. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र के नागरिकों के लिए यह जानना आवश्यक है कि यदि वे एनडीएमसी क्षेत्र में अपने घर या कार्यालय में यदि कोई निर्माण मरम्मत कार्य करवाते है तो “सी एंड डी” कचरे एवं मलबे से सही तरीके से कैसे निपटा जाए.
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