नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े की अपने ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने के खिलाफ वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े की ओर से दायर याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा. संजय हेगड़े ने अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दायर की थी.
लैंडमेजर का इमेज शेयर किया था
संजय हेगड़े ने दिसंबर 2019 में याचिका दायर की थी. संजय हेगड़े ने हाईकोर्ट से मांग की है कि सोशल मीडिया में सेंसरशिप लागू करने का दिशा-निर्देश संविधान की धारा 19 के मुताबिक किया जाए. याचिका में कहा गया है कि ट्विटर ने संजय हेगड़े का अकाउंट 26 अक्टूबर 2019 को सस्पेंड कर दिया था. ट्विटर ने अगस्त 2019 में संजय हेगड़े द्वारा लैंडमेजर नामक इमेज शेयर करने को वैमनस्य फैलानेवाला पाया था. उसके बाद ट्विटर ने टर्म्स ऑफ युज का उल्लंघन का मामला बताते हुए संजय हेगड़े का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था.
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दोबारा अकाउंट सस्पेंड किया गया
हेगड़े का ट्विटर अकाउंट 27 अक्टूबर 2019 को फिर चालू कर दिया गया. जब उनके 26 अक्टूबर 2019 के उस ट्वीट को सीपीआईएमएल नेत्री कविता कृष्णन ने रिट्वीट किया तो ट्विटर ने संजय हेगड़ के अकाउंट को दोबारा सस्पेंड कर दिया. 5 नवंबर 2019 को ट्विटर ने बताया कि संजय हेगड़े का अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है. उसके बाद 7 नवंबर 2019 को हेगड़े ने ट्विटर को लीगल नोटिस भेजा. 12 नवंबर 2019 को ट्विटर ने दोबारा बताया कि उनका अकाउंट चालू नहीं किया जाएगा.
ट्विटर का कदम धारा 19 का उल्लंघन
अपने अकाउंट को स्थायी रूप से बंद करने के ट्विटर के जवाब के बाद हेगड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट को बंद करने को संविधान की धारा 19 का उल्लंघन बताया. उन्होंने कहा कि ट्विटर की यह कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है.