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Delhi Riot : दिल्ली पुलिस को फिर लगी फटकार, ताहिर हुसैन का भाई समेत तीन आरोपी बरी

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपी ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत तीन लोगों को बरी कर दिया है. इसको लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई है.

कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली दंगा सुनवाई
कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली दंगा सुनवाई
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Published : Sep 2, 2021, 7:52 PM IST

नई दिल्लीः कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपी ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत तीन लोगों को बरी कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि इतिहास, जब विभाजन के बाद के सांप्रदायिक दंगे को देखेगा तो वो पाएगा कि दिल्ली दंगों में जांच एजेंसी ने ठीक से जांच नहीं की.



कोर्ट ने कहा कि इस मामले को केवल चार्जशीट दाखिल कर केस को सुलझाने की कोशिश की गई. घटना के चश्मदीद गवाहों को खोजने की ईमानदार कोशिश नहीं की गई. यहां तक कि घटना के असली गुनाहगारों को भी सामने नहीं लाया गया और तकनीकी साक्ष्यों को नहीं जुटाया गया. न्यायिक प्रक्रिया में ऐसे केस को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इसमें कोर्ट के न्यायिक समय को बर्बाद किया गया है.

ये भी पढ़ें-दिल्ली दंगा मामला : कोर्ट से शरजील इमाम के वकील ने कहा- विरोध करना और चक्का जाम करना राजद्रोह में नहीं आता

कोर्ट ने कहा कि घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, ताकि ये पता लग सके कि घटना के समय आरोपी घटनास्थल पर मौजूद थे कि नहीं. मामले में कोई स्वतंत्र चश्मदीद गवाह भी नहीं था. कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी किया है, उनमें शाह आलम, राशिद सैफी और मोहम्मद शादाब शामिल हैं. तीनों आरोपियों को दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 93/2020 और 109/2020 में बरी किया गया है.

नई दिल्लीः कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपी ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत तीन लोगों को बरी कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि इतिहास, जब विभाजन के बाद के सांप्रदायिक दंगे को देखेगा तो वो पाएगा कि दिल्ली दंगों में जांच एजेंसी ने ठीक से जांच नहीं की.



कोर्ट ने कहा कि इस मामले को केवल चार्जशीट दाखिल कर केस को सुलझाने की कोशिश की गई. घटना के चश्मदीद गवाहों को खोजने की ईमानदार कोशिश नहीं की गई. यहां तक कि घटना के असली गुनाहगारों को भी सामने नहीं लाया गया और तकनीकी साक्ष्यों को नहीं जुटाया गया. न्यायिक प्रक्रिया में ऐसे केस को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इसमें कोर्ट के न्यायिक समय को बर्बाद किया गया है.

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कोर्ट ने कहा कि घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, ताकि ये पता लग सके कि घटना के समय आरोपी घटनास्थल पर मौजूद थे कि नहीं. मामले में कोई स्वतंत्र चश्मदीद गवाह भी नहीं था. कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी किया है, उनमें शाह आलम, राशिद सैफी और मोहम्मद शादाब शामिल हैं. तीनों आरोपियों को दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 93/2020 और 109/2020 में बरी किया गया है.

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