नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल के सहयोगी कपिल नागर को अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने कपिल नागर को 30 दिनों की अंतरिम जमानत दने का आदेश दिया है. नागर के पिता को कोरोना के संक्रमण और उसकी पत्नी को कोरोना के लक्षण मिलने पर उसने जमानत की मांग की थी.
प्रकाश जारवाल ने हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर किया हुआ है. हाईकोर्ट जारवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले 19 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था. 28 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. पिछले 8 मई को कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.
दिल्ली पुलिस ने जारवाल को पिछले 9 मई को गिरफ्तार किया था. 4 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जारवाल के ससुर की कोरोना की वजह से हुई मौत के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्होंने अंतरिम जमानत मांगी थी.
सुसाइड नोट में जारवाल और कपिल नागर का नाम
पिछले 18 अप्रैल को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी. पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की है. जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई है. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है.