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5G लॉन्चिंग: जूही चावला ने सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में दी चुनौती, कल सुनवाई

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Published : Dec 22, 2021, 9:47 PM IST

जूही चावला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में कल यानी 23 दिसंबर को सुनवाई होगी. जानिए क्या है पूरा मामला.

Juhi Chawla
Juhi Chawla

नई दिल्ली: फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने 5जी को लांच करने से रोकने की मांग खारिज करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की है. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच इस याचिका पर कल यानी 23 दिसंबर को सुनवाई करेगी.


बीती चार जून को जस्टिस जेआर मिधा की सिंगल बेंच ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने उचित कोर्ट फीस जमा नहीं की है. ये करना कानून की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ है.

कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर कोर्ट फीस जमा करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिका दायर करने के पहले सरकार को नोटिस देना चाहिए था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है.

ये भी पढ़ें- 5जी मामला : जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली अपनी याचिका, लगा था 20 लाख का जुर्माना

याचिका में कहा गया था कि 5जी उपकरणों के रेडिएशन से लोगों के स्वास्थ्य के खराब होने की आशंका है. जूही चावला ने इस पर एक अध्ययन के हवाले से कहा था कि ये तकनीक काफी नुकसानदायक है. याचिका में कहा गया था कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जो ये बता सके कि 5जी तकनीक मनुष्य के लिए सुरक्षित है. ऐसे में इस तकनीक को लांच करने से रोका जाए.

नई दिल्ली: फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने 5जी को लांच करने से रोकने की मांग खारिज करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की है. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच इस याचिका पर कल यानी 23 दिसंबर को सुनवाई करेगी.


बीती चार जून को जस्टिस जेआर मिधा की सिंगल बेंच ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने उचित कोर्ट फीस जमा नहीं की है. ये करना कानून की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ है.

कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर कोर्ट फीस जमा करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिका दायर करने के पहले सरकार को नोटिस देना चाहिए था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है.

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याचिका में कहा गया था कि 5जी उपकरणों के रेडिएशन से लोगों के स्वास्थ्य के खराब होने की आशंका है. जूही चावला ने इस पर एक अध्ययन के हवाले से कहा था कि ये तकनीक काफी नुकसानदायक है. याचिका में कहा गया था कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जो ये बता सके कि 5जी तकनीक मनुष्य के लिए सुरक्षित है. ऐसे में इस तकनीक को लांच करने से रोका जाए.

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