नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा (Sambit Patra) पर एफआईआर दर्ज करने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर शनिवार को सुनवाई करेगा. 23 नवंबर को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक कथित रूप से फर्जी वीडियो पोस्ट करने के आरोप में संबित पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. सेशंस कोर्ट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। एडिशनल सेशंस जज धीरज मोरे सुनवाई करेंगे.
15 दिसंबर 2021 को सेशंस कोर्ट ने संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी थी. बता दें कि 23 नवंबर को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी मर्लेना ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिका दायर किया है.
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याचिका में कहा गया है कि संबित पात्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट से किसानों से संबंधित अरविंद केजरीवाल का एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया. संबित पात्रा ने फर्जी वीडियो अपलोड कर अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने की कोशिश की है. इस वीडियो से सामाजिक अशांति फैलने की आशंका है. याचिका में कहा गया है कि आतिशी ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ थाने में 2 फरवरी को इसकी शिकायत की थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. उसके बाद आतिशी के तीस हजारी कोर्ट में याचिका दाखिल की.
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