नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन के एक मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने दिल्ली पुलिस के वकील की तबीयत खराब होने के बाद इस मामले पर अगली सुनवाई 26 सितंबर को करने का आदेश दिया.
दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 120 का मामला
ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों को लेकर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं. ये मामला दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 120 का है. एफआईआर में ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं.
हिंसा करवाने के लिए 1.30 करोड़ लाख खर्च करने का आरोप
21 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ दूसरी एफआईआर में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है.
करीब एक हजार पन्नों की इस चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि हिंसा के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन अपनी छत पर था. ताहिर हुसैन पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है. चार्जशीट में कहा गया है कि हिंसा कराने के लिए ताहिर हुसैन ने एक करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए थे.
ईडी ने दर्ज किया है मनी लाउंड्रिंग का मामला
ताहिर हुसैन के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है. ताहिर हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है. ईडी ने कई स्थानों पर छापा मारा था.
इसमें कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले. ताहिर हुसैन के पास से व्हाट्स ऐप चैट, फर्जी बिल बरामद किए गए. ईडी ने कहा है कि ताहिर हुसैन ने आपराधिक साजिश रचते हुए कई कंपनियों के खाते से पैसे ट्रांसफर किए. इन पैसों से अपराध को अंजाम दिया गया.