नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट सोमवार को एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने की आरोपी चित्रा रामकृष्ण की फोन टैपिंग मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज सुनैना शर्मा ने 25 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है.
सोमवार को सुनवाई के दौरान चित्रा रामकृष्ण की ओर से वकील रेबेका जॉन ने दलीलें रखीं. ईडी की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एनके माटा ने कहा कि इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जोएब हुसैन दलीलें रखेंगे. लेकिन वे दलीलें रखने के लिए उपलब्ध नहीं है. माटा ने दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की. इसके बाद कोर्ट ने 25 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
चित्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 16 अगस्त को ईडी को नोटिस जारी किया था. चित्रा रामकृष्ण फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में है. कोर्ट ने 14 जुलाई को चित्रा की ईडी हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी. इस मामले में ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है. सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के नमूने , रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे.
संजय पांडे भी न्यायिक हिरासत में हैं. संजय पांडे पर आरोप है कि उन्होंने 4 करोड़ 54 लाख रुपए लेकर चित्रा की मदद करने के लिए एमटीएनएल के फोन लाइन टेप किए थे. कोर्ट ने 13 जुलाई को चित्रा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. चित्रा रामकृष्ण एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.