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राहुल गांधी के खिलाफ POCSO के तहत मामला दर्ज करने की मांग पर अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को - कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पुराना नांगल रेप मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग पर सुनवाई हुई. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह के आदेशानुसार इस मामले में अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को हाेगी.

राऊज एवेन्यू काेर्ट
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Published : Sep 29, 2021, 6:51 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की Rouse Avenue Court में बुधवार काे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बाराखंभा रोड थाने के SHO ने कहा कि उसने शिकायत की प्रति DSP (Crime) को आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए भेज दिया है. उसके बाद कोर्ट ने DSP (Crime) से सुनवाई की अगली तिथि को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को हाेगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ऐसी ही याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में भी दायर की गई है, तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को हाईकोर्ट में दायर याचिका को वेरिफाई कर बताने का निर्देश दिया. पिछले 22 सितंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से Action Taken रिपोर्ट तलब किया था. यह याचिका दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने दायर किया है.

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याचिका में मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली कैंट के मामले में पीड़ित परिवार की पहचान जाहिर करने के लिए FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाए. नवीन जिंदल का आरोप है कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता के माता-पिता की पहचान को उजागर किया. याचिका में POCSO Act के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है. बता दें कि पिछले दिनों पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी.

ये खबर भी पढ़ेंः अदालतों से लेकर जजों की सुरक्षा का ऑडिट कर रही दिल्ली पुलिस

इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली थी. इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए पिछले चार अगस्त को राहुल गांधी का Tweet हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद TWEETER ने राहुल गांधी का Account सस्पेंड कर दिया था.

नई दिल्ली : दिल्ली की Rouse Avenue Court में बुधवार काे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बाराखंभा रोड थाने के SHO ने कहा कि उसने शिकायत की प्रति DSP (Crime) को आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए भेज दिया है. उसके बाद कोर्ट ने DSP (Crime) से सुनवाई की अगली तिथि को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को हाेगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ऐसी ही याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में भी दायर की गई है, तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को हाईकोर्ट में दायर याचिका को वेरिफाई कर बताने का निर्देश दिया. पिछले 22 सितंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से Action Taken रिपोर्ट तलब किया था. यह याचिका दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने दायर किया है.

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याचिका में मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली कैंट के मामले में पीड़ित परिवार की पहचान जाहिर करने के लिए FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाए. नवीन जिंदल का आरोप है कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता के माता-पिता की पहचान को उजागर किया. याचिका में POCSO Act के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है. बता दें कि पिछले दिनों पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी.

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इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली थी. इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए पिछले चार अगस्त को राहुल गांधी का Tweet हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद TWEETER ने राहुल गांधी का Account सस्पेंड कर दिया था.

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