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रेलवे टेंडर घोटाला मामले की सुनवाई टली

रेलवे टेंडर घोटाला (railway tender scam) मामले की सोमवार को होने वाली सुनवाई दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने टाल दी है. अब यह सुनवाई आठ फरवरी 2022 को होगी.

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Published : Dec 13, 2021, 6:54 PM IST

railway tender scam case
railway tender scam case

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला (railway tender scam) मामले की सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने इस मामले पर अगली सुनवाई 8 फरवरी 2022 को करने का आदेश दिया.



सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये सूचित किया गया कि ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को सुनवाई हो सकती है, जबकि CBI के मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में 4 फरवरी 2022 को होने वाली है. उसके बाद कोर्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई 8 फरवरी 2022 को करने का आदेश दिया. 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने लालू यादव को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी.


कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट (ED filed charge sheet) पर संज्ञान लिया था. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है, उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया,राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान,मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर,राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.


लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को IRCTC को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला (railway tender scam) मामले की सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने इस मामले पर अगली सुनवाई 8 फरवरी 2022 को करने का आदेश दिया.



सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये सूचित किया गया कि ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को सुनवाई हो सकती है, जबकि CBI के मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में 4 फरवरी 2022 को होने वाली है. उसके बाद कोर्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई 8 फरवरी 2022 को करने का आदेश दिया. 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने लालू यादव को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी.


कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट (ED filed charge sheet) पर संज्ञान लिया था. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है, उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया,राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान,मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर,राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.


लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को IRCTC को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.

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