नई दिल्ली: नाबालिग से रेप के एक आरोपी को अपने मां-बाप और पत्नी के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद ये आदेश दिया.
25 हजार के मुचलके पर मिली जमानत
कोर्ट ने याचिकाकर्ता और आरोपी रौशन कुमार मिश्रा को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी. कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वो रेप पीड़िता से कोई संपर्क नहीं करेगा. कोर्ट ने कहा कि आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा. साथ ही ये निर्देश दिया कि वो अपना फोन नंबर पुलिस अधिकारी को दे और अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान हर सोमवार और गुरुवार को उनसे संपर्क करे.
2018 में दर्ज की गई थी FIR
बता दें कि आरोपी के खिलाफ 2018 में आदर्श नगर इलाके में एक नाबालिग लड़की से रेप करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी. उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा गया था कि आरोपी की मां-पिता और पत्नी की तबीयत खराब है.
उसके पिता को पैरालाइसिस अटैक आया था. उसकी पत्नी को बुखार और सांस लेने में तकलीफ है जिसका इलाज चल रहा है. जिसके बाद याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी और पीड़िता दोनों का कोर्ट में क्रॉस-एग्जामिनेशन 2018 में ही हो चुका है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्यों की गवाही चल रही है.